फर्जी आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि का विरासतन नामांतरण, कमिश्नर ने दिए जांच, प्राथमिकी व अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश

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नवीन समाचार, नैनीताल, 30 सितंबर 2026 (Commissioner Orders Inquiry in Mutation)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जिले में श्री कैंची धाम (Shri Kainchi Dham) तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा मल्ला निगलाट (Malla Niglat) में फर्जी आधार कार्ड (Aadhaar Card) और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) के आधार पर भूमि का विरासतन नामांतरण (Mutation) कराए जाने की शिकायत सामने आई है।

(Commissioner Orders Inquiry in Mutation) तहसील कर्मचारी फर्जी डाक्यूमेंट्स से बना रहा था स्थाई निवास, कुमाऊं कमिश्नर  दीपक रावत ने किया भंडाफोड़ग्रामवासियों की शिकायत पर कुमाऊं मंडल के आयुक्त (Kumaon Commissioner) दीपक रावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमि संबंधी फर्जीवाड़े (Land Fraud) की जांच कराने, दस्तावेजों के कूटरचित होने की पुष्टि होने पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने और संबंधित राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (Disciplinary Action) के निर्देश दिए हैं।

ग्राम सभा मल्ला निगलाट पट्टी पाडली के समस्त निवासियों की ओर से 29 सितंबर 2026 को आयुक्त दीपक रावत को शिकायत दी गई थी। शिकायत में कहा गया कि ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने स्वयं को केशव दत्त पुत्र चंद्रमणि का वारिस बताते हुए खतौनी (Khatauni) में अपना नाम दर्ज करा लिया।

ऑनलाइन रजिस्ट्री की जांच से सामने आया मामला

शिकायतकर्ता मनिक मेहरा के अनुसार वह गांव की ऑनलाइन रजिस्ट्री (Online Registry) की नियमित जांच करते थे। इसी दौरान भूमि के अभिलेखों में हुई इस कथित अनियमितता की जानकारी सामने आई।

ग्रामवासियों ने शिकायत में कहा कि ग्राम मल्ला निगलाट में ओम प्रकाश पुत्र केशव दत्त नाम का कोई व्यक्ति न तो रहता है और न ही गांव का निवासी है। इसी तरह मौजूदा खतौनी में दर्ज केशव दत्त पुत्र चंद्रमणि नाम का व्यक्ति भी गांव में नहीं रहता।

शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि कथित ओम प्रकाश ग्राम निगलाट के खाता संख्या 08 में न तो किसी भूमि का कब्जेदार है और न ही काश्तकार है। ग्रामवासियों ने पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई का अनुरोध किया।

1983 में मृत्यु, 2026 में वारिसान दर्ज कराने का आरोप

आयुक्त दीपक रावत ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए बुधवार को ग्रामवासियों, तहसीलदार श्री कैंची धाम, राजस्व कार्मिकों और अन्य पक्षकारों को नैनीताल स्थित कार्यालय में बुलाकर मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि केशव दत्त की मृत्यु वर्ष 1983 में हो चुकी थी। इसके बावजूद वर्ष 2026 में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि के अभिलेखों में वारिसान दर्ज कराया गया।

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शिकायत के अनुसार प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री (Registry) में लगाया गया आधार कार्ड उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसकी आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने की बात कही गई है, जबकि रजिस्ट्री में संबंधित व्यक्ति की आयु 73 वर्ष दर्शाई गई है।

नामांतरण के एक माह बाद भूमि बेचने का आरोप

ग्रामवासियों ने शिकायत में नरेश पाण्डे, संध्या बोरा, कर्नल विवेक भट्ट (निवासी रामगढ़), संजय बोहरा, ग्राम डोब की प्रधान पुष्पा देवी तथा हिमांशु (निवासी गोलापार) के नाम भी लिए हैं। हालांकि इन व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

शिकायत के अनुसार तहसील श्री कैंची धाम के कानूनगो ने 21 अगस्त 2026 को भूमि का विरासतन नामांतरण पारित किया था। इसके ठीक एक माह बाद संबंधित भूमि को संध्या बोरा द्वारा क्रय किए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

आयुक्त ने जिलाधिकारी को दिए जांच के निर्देश

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त दीपक रावत ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया है कि पूरे मामले में भूमि संबंधी फर्जीवाड़े की जांच कराई जाए। साथ ही आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र के कूटरचित होने की भी जांच करने को कहा गया है।

आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में दस्तावेज कूटरचित पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। साथ ही प्रकरण में संलिप्त पाए जाने वाले संबंधित राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

आयुक्त ने जनसामान्य से अपनी भूमि के अभिलेखों पर नियमित नजर रखने और किसी भी संदिग्ध प्रविष्टि की जानकारी तत्काल प्रशासन को देने की अपील भी की है।

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