हल्द्वानी के निजी विद्यालयों में आरटीई प्रवेश में अनियमितताएं! होगी भौतिक जांच, तीन सदस्यीय समिति करेगी अभिलेखों का सत्यापन

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अगस्त 2026 (Haldwani-Irregularities-RTE Admissions)। हल्द्वानी, नैनीताल जनपद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (Right to Education Act-2009) के तहत निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनके नामांकन से जुड़ी सूचनाओं में अंतर सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। विभागीय रिपोर्ट और आरटीई पोर्टल (RTE Portal) पर दर्ज आंकड़ों में भिन्नता मिलने पर नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संबंधित विद्यालयों में आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए हल्द्वानी क्षेत्र में तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है।

Haldwani-Irregularities-RTE Admissions RTE के तहत नहीं दिए एडमिशन तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द , निजी स्कूलों को  सरकार की दो टूक | Raipur news, cggovernment, School Recognition, Warning of  Revocation, CM Vishnu deoजिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति हल्द्वानी क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से आरटीई के तहत पंजीकृत निजी विद्यालयों का मौके पर निरीक्षण करेगी। समिति यह भी देखेगी कि विद्यालयों में आरटीई के तहत दर्ज विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी है और उनके प्रवेश से संबंधित अभिलेख (Records) विभागीय सूचनाओं तथा आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से मेल खाते हैं या नहीं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल आंकड़ों की जांच करना नहीं बल्कि पात्र विद्यार्थियों को आरटीई के तहत मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना भी है।

25 प्रतिशत प्रवेश के मानक से कम नामांकन ने बढ़ायी जांच की जरूरत

प्रशासन के अनुसार आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निर्धारित 25 प्रतिशत प्रवेश के मानक (25 Percent Admission Norm) की तुलना में कुछ विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत कम पाया गया है। इसी कारण यह पता लगाने की आवश्यकता महसूस की गयी कि पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों और विद्यालयों के वास्तविक अभिलेखों में कोई अंतर तो नहीं है। भौतिक सत्यापन के दौरान विद्यार्थियों के नामांकन, प्रवेश से संबंधित दस्तावेज और आरटीई के तहत उपलब्ध करायी गयी जानकारी का मिलान किया जाएगा।

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हल्द्वानी के नगर मजिस्ट्रेट (City Magistrate) को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer), हल्द्वानी और कोषाधिकारी (Treasury Officer), हल्द्वानी को समिति में सदस्य बनाया गया है। समिति को संबंधित विद्यालयों का मौके पर निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक अभिलेखों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की जिम्मेदारी दी गयी है।

यह विद्यालय सत्यापन के दायरे में

सत्यापन के दायरे में आर्यमान विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग (Aryaman Vikram Birla Institute of Learning), व्हाइट हॉल स्कूल लामाचौड़ (White Hall School Lamachaur), व्हाइट हॉल स्कूल एक्सटेंशन हल्द्वानी (White Hall School Extension Haldwani), केडीएम पब्लिक स्कूल हीरानगर (KDM Public School Hiranagar), यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी (Universal Convent School Haldwani), इंस्पिरेशन स्कूल हल्द्वानी (Inspiration School Haldwani), दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी (Delhi Public School Haldwani) तथा दी आनन्दा एकेडमी हल्द्वानी (The Ananda Academy Haldwani) सहित संबंधित विद्यालय शामिल हैं।

एक माह में जिलाधिकारी को देनी होगी जांच आख्या

समिति विद्यालयों के निरीक्षण और अभिलेखों के परीक्षण के बाद एक माह के भीतर अपनी स्पष्ट आख्या नैनीताल के जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद सामने आने वाली स्थिति के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई तय कर सकता है। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि आरटीई पोर्टल पर दर्ज आंकड़े और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति में अंतर किस कारण से है तथा आरटीई के तहत निर्धारित प्रवेश व्यवस्था का पालन किस स्तर तक हुआ है।

आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के लिए निजी विद्यालयों में निर्धारित प्रवेश व्यवस्था शिक्षा के समान अवसर से जुड़ी महत्वपूर्ण सरकारी व्यवस्था है। ऐसे में नामांकन और अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति का सीधा असर पात्र विद्यार्थियों को मिलने वाले शैक्षिक अवसरों पर पड़ सकता है। अब समिति की भौतिक जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि पोर्टल और धरातल पर दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर का वास्तविक कारण क्या है और क्या सभी पात्र विद्यार्थियों को आरटीई का लाभ मिल रहा है।

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