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नाबालिग को किया दुकान में बंद… नाबालिग से छेड़छाड़ पर बवाल, मांस कारोबारी रईस गिरफ्तार, पॉक्सो में अभियोग

Nabalig Kishori ladki beti se apradh
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नवीन समाचार, टिहरी गढ़वाल, 7 जुलाई 2026 (Tehri-Minor Molested-Raies Arrested)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के टिहरी गढ़वाल (Tehri Garhwal) जनपद के जाखणीधार (Jakhnidhar) बाजार में एक नाबालिग बालिका के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act-POCSO) के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों, ग्रामीणों तथा विभिन्न संगठनों ने कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया।

Tehri-Minor Molested-Raies Arrested, Tehri News, Tehri Samachar, टिहरी समाचार – Hindustanपुलिस एवं स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाखणीधार बाजार में मांस विक्रय का कार्य करने वाले रईस अहमद (Raees Ahmad) पर रविवार सायंकाल एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान के भीतर ले जाने का आरोप है। बताया गया कि बालिका लगभग आधे घंटे तक दुकान से बाहर नहीं निकली, जिससे आसपास के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को संदेह हुआ। इसके बाद कुछ लोग दुकान की ओर बढ़ने लगे।

लोगों के पहुंचने पर खुला दुकान का दरवाजा

बताया जा रहा है कि जब लोगों की भीड़ दुकान की ओर पहुंचने लगी तो दुकान का बंद दरवाजा खोला गया और बालिका को बाहर भेज दिया गया। घटना की जानकारी फैलते ही बाजार क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। स्थानीय नागरिकों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस को सूचना दी और आरोपित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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क्षेत्रीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जा सकती। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपित को बाजार क्षेत्र खाली करने की चेतावनी भी दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा।

पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज हुआ अभियोग

टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे (Shweta Chaubey) के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपित रईस अहमद (35) को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बालिका की माता की शिकायत के आधार पर उसके विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) सहित संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस ने बालिका का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग

घटना के विरोध में स्थानीय नागरिकों के साथ विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) और बजरंग दल (Bajrang Dal) के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूरे प्रकरण की गहन जांच की मांग करते हुए प्रशासन से कठोर कार्रवाई की अपेक्षा जताई। कुछ लोगों ने इस मामले को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से जांचने की मांग भी उठाई।

पुलिस के अनुसार आरोपित रईस अहमद मूल रूप से धामपुर (Dhampur), बिजनौर (Bijnor), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का निवासी है और पिछले लगभग दो वर्षों से जाखणीधार बाजार में व्यवसाय कर रहा था। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

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बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक सतर्कता का विषय

यह घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकीय जागरूकता और सामाजिक सतर्कता के महत्व को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ समुदाय की सजगता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपों की निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

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