नवीन समाचार, नैनीताल, 3 सितंबर 2026 (92-Year-Man Beaten to Death)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के बेतालघाट (Betalghat) क्षेत्र में 92 वर्षीय वृद्ध शिवराज सिंह की लोहे की रॉड से कथित रूप से मारपीट कर हत्या किए जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित दीवान सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह महरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, वृद्ध व्यक्ति पर हुए कथित घातक हमले, चश्मदीद गवाहों के बयान और विवेचना के अभी जारी होने को महत्वपूर्ण आधार माना।
नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) ने घंघरेटी, बेतालघाट निवासी आरोपित दीवान सिंह महरा पुत्र स्वर्गीय बालम सिंह महरा के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 105 के अंतर्गत दर्ज मामले में उसे खारिज कर दिया।
लोहे की रॉड से मारपीट के चार दिन बाद हुई वृद्ध की मौत
अभियोजन के अनुसार मामले में मृतक के पुत्र पूरन सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवराज सिंह, निवासी घंघरेटी, बेतालघाट ने थाना बेतालघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 8 जुलाई 2026 को उनके 92 वर्षीय पिता शिवराज सिंह के साथ दीवान सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह महरा ने लोहे के पर्दे वाले पाइप अथवा लोहे की रॉड से मारपीट की।
अभियोजन के मुताबिक इस हमले में शिवराज सिंह को गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। इसके बाद 12 जुलाई 2026 को उनकी मृत्यु हो गई। मामले में दर्ज पंचायतनामा में पंचों ने भी राय दी कि 8 जुलाई को हुई मारपीट से आई गंभीर चोटों के कारण वृद्ध की मृत्यु हुई।
पोस्टमार्टम में रक्तस्राव को बताया गया मौत का कारण
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष मामले से जुड़े साक्ष्यों और उसकी गंभीरता का उल्लेख किया।
अभियोजन के अनुसार शव विच्छेदन यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवराज सिंह की मृत्यु का कारण हैमरेज अर्थात रक्तस्राव बताया गया है। पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर और शरीर पर चोटें होने का भी उल्लेख किया गया है।
न्यायालय के समक्ष यह भी कहा गया कि मृतक की आयु 92 वर्ष थी और इतने वृद्ध व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला अत्यंत गंभीर, घातक और नृशंस प्रकृति का अपराध है।
दो चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान केस डायरी का अवलोकन किया गया। न्यायालय ने पाया कि विवेचना के दौरान देव सिंह और मदन सिंह नामक दो व्यक्तियों के बयान चश्मदीद गवाहों के रूप में दर्ज किए गए हैं।
न्यायालय ने इस आधार पर बचाव पक्ष के उस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि विवेचना के दौरान घटना का कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है। अभियोजन के अनुसार दोनों गवाहों ने विवेचक को दिए बयानों में कहा कि आरोपित ने शिवराज सिंह के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर जमीन पर गिरा दिया।
विवेचना में बरामद हुई कथित वारदात में प्रयुक्त लोहे की छड़
बचाव पक्ष की ओर से आरोपित को झूठा फंसाए जाने का तर्क भी रखा गया। हालांकि अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि जिस लोहे की छड़ से मृतक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है, उसे विवेचना के दौरान आरोपित से बरामद किया गया है।
न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और केस डायरी के आधार पर मामले को गंभीर प्रकृति का माना।
गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले की विवेचना अभी प्रचलित है और अपराध की प्रकृति गंभीर है। ऐसी स्थिति में आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने पर गवाहों को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने कहा कि मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
इसके साथ ही न्यायालय ने 92 वर्षीय शिवराज सिंह की हत्या के आरोपित दीवान सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह महरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में विवेचना आगे जारी है और जांच पूरी होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
