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उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का नया निकाहनामा होगा यूसीसी के अनुरूप, केवल एक निकाह का होगा प्रविधान, पंजीकृत मौलवी ही करा सकेंगे निकाह

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नवीन समाचार, देहरादून, 3 सितंबर 2026 (Uttarakhand Waqf Boards New Nikah-Nama)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के लिए यूसीसी के प्रावधानों के अनुरूप नया निकाहनामा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार प्रस्तावित नए निकाहनामे में दूसरे, तीसरे और चौथे विवाह से जुड़े प्रावधानों और कॉलम को हटाकर केवल एक विवाह का प्रावधान रखा जाएगा। बोर्ड का कहना है कि नए प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले यूसीसी तैयार करने से जुड़े विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

Uttarakhand Waqf Boards New Nikah-Namaवक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद नए निकाहनामे में यूसीसी के प्रावधानों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इसे मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बताया तथा इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

यूसीसी के प्रावधानों के अनुरूप तैयार होगा नया निकाहनामा

शादाब शम्स के अनुसार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से तैयार किए जा रहे नए निकाहनामे पर ‘Under Uniform Civil Code’ अंकित किया जाएगा और इसमें राज्य में लागू यूसीसी के प्रासंगिक प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए यूसीसी के ड्राफ्ट और उसके क्रियान्वयन से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की जा रही है। शम्स के अनुसार इस संबंध में शत्रुघ्न, सुलेखा डांगवाल और मनु गौर सहित यूसीसी से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

बोर्ड का कहना है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक के बाद निकाहनामे के अंतिम प्रारूप को तैयार कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

दूसरे, तीसरे और चौथे निकाह के कॉलम हटाने की तैयारी

प्रस्तावित निकाहनामे में सबसे बड़ा बदलाव बहुविवाह से संबंधित प्रावधानों में किया जा रहा है। शादाब शम्स के अनुसार नए प्रारूप से दूसरे, तीसरे और चौथे निकाह से जुड़े कॉलम हटा दिए जाएंगे और निकाहनामे में केवल एक विवाह का विकल्प दर्ज किया जाएगा।

वक्फ बोर्ड का मानना है कि राज्य में लागू समान नागरिक संहिता के अनुरूप विवाह संबंधी नियमों को निकाहनामे की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाना आवश्यक है। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निकाह संपन्न कराने वाले काजियों और मौलानाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पंजीकृत मौलवी ही करा सकेंगे निकाह

देहरादून। उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार प्रस्तावित व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत केवल पंजीकृत मौलवी ही निकाह करा सकेंगे और निकाहनामे का सरकारी स्तर पर पंजीकरण अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था होगी।

प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य विवाह संबंधी अभिलेख व्यवस्थित रखना और विवाद की स्थिति में आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। मस्जिदों और निकाह कराने वाले मौलवियों को निकाह से पहले समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

काजियों और निकाह कराने वालों को भी नियमों का पालन करना होगा

शादाब शम्स के अनुसार वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रबंधन ढांचे के माध्यम से काजियों की नियुक्ति की जाती है, जो निकाह की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में निकाह पढ़ाने वाले लोगों से यूसीसी के अनुरूप निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों का भी उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि नए निकाहनामे और उससे संबंधित प्रक्रिया का अंतिम स्वरूप बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।

हलाला जैसी प्रथाओं को लेकर भी प्रस्तावित बदलाव

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित नए प्रारूप में हलाला जैसी प्रथाओं को लेकर भी रोक संबंधी व्यवस्था शामिल करने की बात कही गई है। बोर्ड का उद्देश्य यूसीसी के प्रावधानों के अनुरूप विवाह और निकाह की प्रक्रिया से संबंधित एक संशोधित दस्तावेज तैयार करना बताया गया है।

शादाब शम्स के अनुसार नए निकाहनामे को तैयार करते समय मुस्लिम समुदाय से संबंधित यूसीसी के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा और इसे जल्द ही अंतिम रूप देकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों से जुड़े ढांचे के माध्यम से लागू करने की तैयारी

वक्फ बोर्ड का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में मस्जिदें, दरगाहें और अन्य धार्मिक संपत्तियां वक्फ व्यवस्था से जुड़ी हैं। बोर्ड के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से वक्फ के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के अलावा कुछ संपत्तियां ‘वक्फ-बाय-यूजर’ की व्यवस्था से भी इसके दायरे में आती हैं।

इसी प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से नए निकाहनामे के प्रावधानों को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड का कहना है कि संबंधित प्रबंधन समितियों और निकाह कराने वाले काजियों के माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

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उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड का प्रस्तावित नया निकाहनामा विवाह संबंधी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि निकाहनामे का अंतिम प्रारूप, उसके सभी प्रावधान और लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा करने के बाद सामने आएगी।

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