हरिद्वार में धामी कैबिनेट के 13 फैसले: सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती के नियमों में बदलाव, बाढ़ क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण; जानें सभी निर्णय और क्या हैं इन फैसलों के प्रमुख प्रभाव?

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 12 अक्टूबर 2026 (Haridwar-Dhami Cabinets 13 Decisions)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में सोमवार को पहली बार हरिद्वार में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। गंगा तट स्थित मेला नियंत्रण भवन सभागार में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी नियमों में बदलाव, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली, छोटे अपराधों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन, अग्निशमन सेवाओं के लिए नया विधेयक और मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना शामिल हैं।

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(Haridwar-Dhami Cabinets 13 Decisions)बैठक में हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी देने सहित आधारभूत ढांचे, प्रशासनिक सुधारों और सरकारी योजनाओं से जुड़े निर्णय भी किए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। 

1. सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती के नियमों में बदलाव

राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।

वर्ष 2025 की पूर्ववर्ती नियमावली में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित छूट का प्रावधान था। केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप नई नियमावली तैयार की गई है। इसके अंतर्गत लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

नई नियमावली पुरानी नियमावली का स्थान लेगी। भर्ती में मिलने वाली छूट का वास्तविक स्वरूप संबंधित नियमावली और भर्ती विज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।

जबकि अब राज्य मंत्रिमंडल ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित वर्ष 2026 की नई नियमावली को मंजूरी दी है। इस संबंध में यह अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है कि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान पहले से ही वर्ष 2025 की नियमावली में किया गया था। इसे नई नियमावली के तहत पहली बार दिया गया लाभ नहीं माना जाना चाहिए।

नई नियमावली में सेवामुक्त अग्निवीरों को लिखित परीक्षा (Written Examination) और शारीरिक मानक परीक्षा (Physical Standard Test) से संबंधित छूट देने के प्रावधान बताए गए हैं। इस प्रकार, नई नियमावली का प्रमुख बदलाव पहले से उपलब्ध आरक्षण को दोहराने के बजाय भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा संबंधी छूट के प्रावधानों से संबंधित है।

2. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी

प्रदेश के साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के साथ उनके साहसिक कार्यों को अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है। पुरस्कार के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया और धनराशि से संबंधित विस्तृत विवरण उपलब्ध निर्णय में नहीं दिया गया है।

3. ऋषिकुल में विकसित होगा मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान

हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास और विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत संस्थान को छह प्रमुख क्षेत्रों में विकसित करने की योजना है:

  • योग एवं ध्यान केंद्र
  • आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र
  • ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र
  • ललित कला केंद्र
  • हिंदू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र
  • आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र

इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध को बढ़ावा देना है। सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है; संस्थान के विस्तार और संचालन की विस्तृत प्रक्रिया आगे निर्धारित की जाएगी।

4. बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियां होंगी नियंत्रित

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को विनियमित करना है।

नियमावली के माध्यम से उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रक्रिया, मानक और कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी। इसका लक्ष्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखते हुए जनजीवन, संपत्ति और महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को संभावित बाढ़ से होने वाली क्षति से सुरक्षित रखना है।

इस नियमावली का व्यावहारिक प्रभाव संबंधित क्षेत्रों की अधिसूचना, लागू मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सामने आएगा। 

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5. छोटे अपराधों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन

प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और कारोबार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में संशोधन।
  • मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान।
  • अप्रचलित और अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को हटाना।
  • व्यापारिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए प्रस्तावित बदलावों को अंतिम कानून के रूप में लागू मानने से पहले विधायी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक होगा।

6. अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के लिए नया विधेयक

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है।

बढ़ते औद्योगिक विकास, नगरीकरण, आपदाओं और आग लगने की संभावित घटनाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अग्निशमन संबंधी कानून को संशोधित कर नया कानूनी ढांचा लाने का प्रस्ताव है।

इसका उद्देश्य अग्निशमन और आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उनकी व्यवस्था को मजबूत करना है।

7. विधानसभा के आगामी सत्र की तारीख और स्थान मुख्यमंत्री तय करेंगे

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

इस निर्णय के बाद विधानसभा सत्र के आयोजन से संबंधित कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

8. स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता बढ़ाई

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता बढ़ाने को मंजूरी दी गई।

इनमें स्वजल के 189 पद और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। इन पदों की निरंतरता 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई है। संबंधित कार्मिकों को पहले की तरह वेतन और मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से किया जाएगा।

इस निर्णय से संबंधित इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं और योजनाओं के संचालन को जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है।

9. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को

उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की धारा 49 के अंतर्गत अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश तथा मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को दिया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य संबंधित संस्थाओं को अपनी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।

10. हरिद्वार के सिसौना में किफायती आवास परियोजना के मार्ग में छूट

हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई।

लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर थी। उपलब्ध मार्ग 6 मीटर चौड़ा होने के कारण इसमें 3 मीटर की शिथिलता प्रदान की गई।

यह परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना तथा केंद्र और राज्य सरकार की आवास नीति के अनुरूप प्रस्तावित है।

11. ऊधम सिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश में खसरा संख्या सुधरेगी

ऊधम सिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में त्रुटि सुधार को मंजूरी दी गई।

10 नवंबर 2023 के शासनादेश में त्रुटिवश खसरा संख्या 321/1अ दर्ज हो गई थी। इसे संशोधित कर सही खसरा संख्या 321/2अ अंकित किया जाएगा।

यह निर्णय भूमि संबंधी अभिलेखों में दर्ज संख्या की त्रुटि को सुधारने से संबंधित है।

12. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में बदलाव

उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-1 के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन से संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में पहले दर्ज निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम दर्ज किया जाएगा।

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इस बदलाव का उद्देश्य विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों के संचालन को सुनिश्चित करना है।

13. प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जा रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य की विशिष्ट पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई।

यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के सहयोग के प्रति आभार और भविष्य में सहयोग जारी रखने की अपेक्षा से संबंधित है।

बैठक से पहले हरकी पैड़ी पर पूजा-अर्चना

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरकी पैड़ी पर मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पूजा-अर्चना की। उपलब्ध समाचार विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गंगा आरती में भाग लिया और गंगा में दूध अर्पित किया। उन्होंने शंख भी बजाया।

सरकार की ओर से इस आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर से जोड़कर बताया गया। यह कार्यक्रम मंत्रिमंडल की बैठक से पहले आयोजित हुआ।

क्या हैं इन फैसलों के प्रमुख प्रभाव?

सोमवार की बैठक में लिए गए निर्णयों में भर्ती नियमों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नियमन, अग्निशमन व्यवस्था, छोटे अपराधों से संबंधित कानूनों और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान के विकास, किफायती आवास परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़ी इकाइयों के पदों की निरंतरता और सरकारी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से संबंधित निर्णय भी शामिल हैं।

इनमें से कुछ निर्णय नियमावली या प्रशासनिक व्यवस्था को मंजूरी देने से संबंधित हैं, जबकि जन विश्वास संशोधन और अग्निशमन विधेयक जैसे प्रस्तावों को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है। इसलिए उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन संबंधित नियमों के अंतिम स्वरूप, विधायी प्रक्रिया और क्रियान्वयन के बाद किया जा सकेगा।

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