हाईकोर्ट ने पति सहित चार याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अक्टूबर 2026 (Uttarakhand High Court News 6 October)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने काशीपुर में दर्ज एक अभियोग के मामले में पति सहित चार याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने 5 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया।
मोहम्मद फहीम व अन्य ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर काशीपुर थाना, जिला ऊधम सिंह नगर में दर्ज एफआईआर संख्या 252/2026 को निरस्त करने की मांग की थी। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धाराओं 115(2), 351(3), 352 और 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धाराओं 3/4 के तहत दर्ज है।
याचिकाकर्ताओं में शिकायतकर्ता का पति, ससुर, सास और एक ननद शामिल हैं। अधिवक्ता भरत तिवारी ने न्यायालय को बताया कि विवाह 10 मार्च 2012 को हुआ था और दंपति की तीन बेटियां नैनीताल के एक महाविद्यालय में पढ़ रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाये गये हैं तथा अलग रहने वाले रिश्तेदारों सहित पूरे परिवार को मामले में शामिल किया गया है।
अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया विवाद को वैवाहिक कलह से उत्पन्न प्रतीत होना बताया। न्यायालय ने राज्य को जवाबी शपथपत्र (Counter Affidavit) दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। प्रतिवादी संख्या तीन को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए उसकी तामील एक सप्ताह में कराने को कहा गया है। तामील रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये गये।
न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार न किया जाए, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें।
हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग और टिहरी के सहायक अध्यापकों से अतिरिक्त वेतन की वसूली पर लगायी रोक
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के सहायक अध्यापकों से कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने 5 अक्टूबर 2026 को राधे लाल व अन्य, विक्रम लाल भारती व अन्य तथा शूरवीर सिंह व अन्य की याचिकाओं पर साझा फैसला सुनाया।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाओं में उठाया गया विवाद मनोज कुमार मामले में दिये गये फैसले से पूरी तरह मेल खाता है। इसी आधार पर रिट याचिकाओं को उक्त फैसले के अनुरूप आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
न्यायालय ने प्रतिवादियों को आक्षेपित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ताओं से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वेतन की वसूली करने से रोक दिया है।
हाईकोर्ट ने औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द की
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand University of Horticulture and Forestry) में सहायक प्रोफेसर सांख्यिकी के पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिए आरक्षित पद पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार की सिफारिश और चयन को अवैध ठहराया।
न्यायालय के आदेश का आधार यही था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पद पर अनारक्षित अथवा सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की सिफारिश और चयन किया गया था। इसके चलते संबंधित पद पर हुई नियुक्ति को न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
