लोकायुक्त और खेल मैदानों और पार्कों के संरक्षण के मामलों में हाईकोर्ट के निर्देश और न्यायाधीशों का अभिनंदन

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लोकायुक्त मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में मांगी प्रगति रिपोर्ट

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अक्टूबर 2026 (High Court News 12 October 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही लोकायुक्त कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक वेतन का भुगतान करने को कहा है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि संबंधित नियम बना लिये गये हैं और चयन समिति (Search Committee) का भी गठन कर दिया गया है। सरकार ने आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ समय मांगा। इस पर न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये। साथ ही लोकायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर भी आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया अभिनंदन

High Court News 12 October 2026 Nainital High Court Bar Association Felicitates Judges Manoj Tiwari & Subhash  Upadhyayनैनीताल में सोमवार को उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने बार सभागार में हाईकोर्ट के नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और स्थायी न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने दोनों न्यायाधीशों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने वकालत के शुरुआती दिनों के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों और लगातार मेहनत के बल पर वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से अपने पेशे के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि उच्च न्यायालय के शुरुआती दौर में अधिवक्ताओं के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और कक्ष भी उपलब्ध नहीं थे। उस समय अधिवक्ताओं ने पेड़ों के नीचे बैठकर बारिश और बर्फबारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी कार्य किया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने अधिवक्ता के रूप में उस दौर को देखा है। समय के साथ न्यायालय के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है।

रावत ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ बार एसोसिएशनों में अपना स्थान बनायेगी। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। इससे न्याय की अपेक्षा लेकर न्यायालय पहुंचने वाले लोगों को समय पर त्वरित न्याय मिलने में सहायता मिलेगी।

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कार्यक्रम में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, बार एसोसिएशन के सचिव सौरभ अधिकारी सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।

 

खेल मैदानों और पार्कों के संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को तीन महीने में सूची बनाने के निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के खेल मैदानों, पार्कों और खुले स्थानों को अतिक्रमण तथा व्यावसायिक गतिविधियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर शादाब उल हक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शहरी विकास विभाग के सचिव को तीन महीने के भीतर प्रदेश के सभी पार्कों, खेल मैदानों और खुले स्थानों की सूची तैयार कर उन्हें अधिसूचित करने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय ने वर्ष 1975 के संरक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और इन स्थानों पर प्रतिबंधित अथवा व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिये हैं। न्यायालय का उद्देश्य सार्वजनिक खुले स्थानों और खेल सुविधाओं को उनके निर्धारित उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है।

रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज मैदान पर भी निर्देश

इस जनहित मामले में न्यायालय ने रामनगर स्थित एमपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान का विशेष उल्लेख किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक पूरे प्रदेश के खेल मैदानों और खुले स्थानों की अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक इस मैदान का उपयोग केवल खेल गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

न्यायालय के निर्देशों से खेल मैदानों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने और युवाओं तथा उभरते खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। निर्धारित समयसीमा के भीतर सूची तैयार करने और संरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग को दी गयी है।

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