नैनीताल: चलती बस में छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद, वीडियो बनाने वाले दो आरोपित दोषमुक्त

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नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अक्टूबर 2026 (Man Convicted Molesting Sentenced)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में चलती बस में छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) रवि शंकर मिश्रा के न्यायालय ने दोषी शुभम को तीन वर्ष के कारावास और कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

चार जून 2022 को बस में हुई थी घटना

Man Convicted Molesting Sentenced) (Tourist Creating Problem-Molestation-KnifeAttack (Gangolihat-Teacher Raped his Minor Girl Student)(Teacher Arrested for Molestating 3 Girl Students)अभियोजन के अनुसार, 4 जून 2022 को बिंदुखत्ता क्षेत्र की एक छात्रा हल्द्वानी स्थित एक संस्थान से पढ़ाई कर सेंचुरी पेपर मिल (Century Paper Mill) की बस से घर लौट रही थी।

बताया गया कि मोटाहल्दू और हल्दूचौड़ गुमटी के बीच बस में शुभम ने छात्रा के साथ छेड़खानी और बदसलूकी की। आरोप है कि इस दौरान उसने छात्रा के चेहरे पर काटकर उसे घायल भी किया।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद छात्रा ने लालकुआं कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध दाखिल किया था आरोप पत्र

पुलिस ने शुभम के विरुद्ध छेड़खानी और मारपीट से संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी के विरुद्ध घटना का वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के आरोप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित नौ गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence), चिकित्सकीय रिपोर्ट और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

शुभम को अलग-अलग धाराओं में सजा

न्यायालय ने शुभम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

न्यायालय के आदेश के अनुसार—

  • धारा 354 — तीन वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड।

  • धारा 354-क — दो वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड।
  • धारा 354-घ — दो वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड।
  • धारा 323 — एक वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड।

न्यायालय ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। इस कारण प्रभावी कारावास की अवधि तीन वर्ष रहेगी। कुल अर्थदंड 10 हजार रुपये है।

वीडियो बनाने के आरोप में दो आरोपित दोषमुक्त

मामले में अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी पर घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप था। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया।

इसके चलते न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया।

इस मामले में न्यायालय का निर्णय उपलब्ध अभियोजन साक्ष्यों और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सामग्री के आधार पर है। दोषमुक्त किए गए दोनों व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय ने अभियोजन द्वारा लगाए गए वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं माना।

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