हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश किया निरस्त, मुखानी फ्लाईओवर और ग्रामीण रास्ते के मामलों में सरकार से मांगा जवाब, कहा-रास्ता बंद नहीं कर सकता वन विभाग

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नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2026 (Nainital High Court News 20 May 2026)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) उच्च न्यायालय, नैनीताल (NAINITAL) में बुधवार को शिक्षा, यातायात और ग्रामीण अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। वहीं हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण और यातायात जाम के मामले में सरकार से सर्वे प्रगति रिपोर्ट मांगी गयी। दूसरी ओर खटीमा क्षेत्र में ग्रामीणों के पुराने रास्ते को बंद करने के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि वन विभाग को ग्रामवासियों का पारंपरिक रास्ता बंद करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने रद्द किया ऊधमसिंह नगर के जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश

Nainital High Court News 20 May 2026, Uttarakhand High Court News 4 May, Nainital News 3 Jan 2026उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित गुरुनानक डिग्री कॉलेज के पास संचालित डिजिटल वर्ल्ड स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

मामले के अनुसार स्कूल को वर्ष 2025 में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी और यहां कक्षा एक से पांच तक लगभग 390 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। छह मई 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण कर उसे मानकों के अनुरूप नहीं बताते हुए दो दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। समय पर उत्तर नहीं मिलने पर 12 मई को स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया।

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बिना पक्ष सुने कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई आपत्ति

विद्यालय प्रबंधन की ओर से न्यायालय में कहा गया कि उनका पक्ष सुने बिना जल्दबाजी में कार्रवाई की गयी, जबकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और सैकड़ों छात्र अध्ययन कर रहे हैं। यदि मान्यता रद्द करनी थी तो विद्यालय प्रबंधन को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था। न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया और विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे 10 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें।

मुखानी फ्लाईओवर मामले में सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाममुक्त करने और फ्लाईओवर निर्माण की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर भी बुधवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर सर्वे की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2018 में फ्लाईओवर निर्माण का सुझाव दिया गया था और इसके लिए सर्वे पर लाखों रुपये खर्च किये गये, लेकिन कई वर्षों बाद भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्होंने कहा कि मुखानी चौराहा हल्द्वानी का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन घंटों जाम लगता है।

न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये हैं और फ्लाईओवर निर्माण के लिए कराये गये सर्वे की वर्तमान स्थिति क्या है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

ग्रामीणों का रास्ता बंद नहीं कर सकता वन विभाग : हाईकोर्ट

खटीमा क्षेत्र के सालभोजी और अन्य गांवों के पुराने रास्ते को वन विभाग द्वारा बंद किये जाने के मामले में भी उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वन विभाग को ग्रामवासियों का पारंपरिक रास्ता बंद करने का अधिकार नहीं है।

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मामले में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि संबंधित मार्ग वर्षों से ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा था। न्यायालय ने कहा कि जब रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, तो वन विभाग उसे बंद नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव भट्ट ने भी वही रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत किये, जो राजस्व विभाग ने उपलब्ध कराए थे। रिकॉर्ड से संतुष्ट होने के बाद न्यायालय ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।

शिक्षा, यातायात और ग्रामीण अधिकारों से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि बुधवार को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश शिक्षा प्रशासन, शहरी यातायात प्रबंधन और ग्रामीण अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक ओर न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को महत्व देते हुए स्कूल प्रबंधन को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर यातायात अवसंरचना और ग्रामीण आवागमन अधिकारों को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही भी तय करने के संकेत दिए हैं।

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