बागेश्वर : तीसरी संतान की जानकारी छिपाना पड़ा भारी, जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम की सदस्यता समाप्त

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नवीन समाचार, बागेश्वर, 7 जून 2026 (Panchayat Members Membership Terminat)। उत्तराखंड के बागेश्वर (Bageshwar) जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। असों (Ason) क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम (Kundan Ram) को तीन जीवित जैविक संतान होने के आधार पर पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विस्तृत जांच और अभिलेखों के परीक्षण के बाद मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer-CDO) आरसी तिवारी (RC Tiwari) ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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Panchayat Members Membership Terminatप्राप्त जानकारी के अनुसार कुंदन राम के विरुद्ध जिला प्रशासन को कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 (Panchayat General Election-2025) के दौरान अपनी तीसरी संतान से संबंधित जानकारी छिपाई थी। शिकायतकर्ताओं में भगवत सिंह डसीला (Bhagwat Singh Daseela), महेंद्र प्रसाद (Mahendra Prasad) और प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) शामिल थे।

शिकायतों के बाद गठित हुई उच्च स्तरीय जांच समिति

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पंचायतीराज निदेशालय (Panchayati Raj Directorate) से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके बाद पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी विभागों से उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।

जांच में सामने आया कि कुंदन राम की पहली पुत्री अक्षिता (Akshita) का जन्म 25 नवंबर 2021 को, दूसरी पुत्री अर्पिता (Arpita) का जन्म 26 फरवरी 2023 को तथा पुत्र अर्पित (Arpit) का जन्म 15 जुलाई 2025 को हुआ था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि संबंधित व्यक्ति की तीन जीवित जैविक संतानें हैं।

पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधान बने कार्रवाई का आधार

प्रकरण की जांच के दौरान उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016) की धारा 90(1)(द) का परीक्षण किया गया। इस प्रावधान के अनुसार दो से अधिक जीवित जैविक संतान रखने वाला व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि बनने अथवा पद पर बने रहने के लिए अयोग्य माना जाता है।

इसी आधार पर मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने अपने आदेश में कुंदन राम को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अनर्ह घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है।

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अपील का अधिकार सुरक्षित

प्रशासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कुंदन राम इस निर्णय से असहमत हैं तो उन्हें वैधानिक अपील का अधिकार प्राप्त है। वह आदेश की प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के भीतर कुमाऊं मंडल (Kumaon Division) के मंडलायुक्त (Commissioner) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

जनप्रतिनिधियों की पात्रता को लेकर फिर शुरू हुई बहस

इस कार्रवाई के बाद पंचायत चुनावों में लागू दो-संतान नियम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे जनसंख्या नियंत्रण और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य लोग विभिन्न निर्वाचित पदों पर समान नियम लागू करने की आवश्यकता पर भी विचार व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में यह प्रावधान केवल पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्धारित कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत लागू है।

फिलहाल जिला प्रशासन के आदेश के बाद यह मामला पूरे कुमाऊं क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की निगाहें संभावित अपील तथा उसके परिणाम पर टिकी हैं। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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