नैनीताल : टिनशेड में चलने वाला छोटा सा ढाबा निकला करोड़ों का कारोबारी, 50 लाख से अधिक का कारोबार कर रहा 30 सालों से बिना जीएसटी पंजीकरण के

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नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जून 2026 (Chandan Meat Chawal-Shikar Bhat-GST)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109ई के किनारे संचालित एक साधारण दिखने वाले ढाबे की जांच में कर नियमों से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। टिन की छत और कच्चे खुले ढांचे में बाहर लगे बोर्ड के अनुसार 30 से अधिक वर्षों से संचालित यह भोजनालय वार्षिक 50 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करता पाया गया है, जबकि व्यवसाय बिना वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण (Goods and Services Tax-GST) के संचालित हो रहा था। यह मामला कर अनुपालन, राजस्व संरक्षण और छोटे व्यवसायों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Chandan Meat Chawal-Shikar Bhat-GST
नैना गांव स्थित चंदन सिंह कैड़ा का मटन-चावल बनाने वाला ढाबा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग (Nainital-Haldwani National Highway) पर नयना गांव (Nayna Village) स्थित ‘चंदन मीट चावल-शिकार भात” (Chandan Shikar Bhat Meat Chawal) नामक ढाबे में राज्य कर विभाग (State Tax Department) ने निरीक्षण किया। सहायक राज्य कर आयुक्त प्रकाश चंद्र त्रिवेदी (Prakash Chandra Trivedi) के नेतृत्व में हुई जांच में फर्म स्वामी चंदन सिंह कैड़ा (Chandan Singh Kaira) के प्रतिष्ठान का वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक आंका गया।

साधारण ढाबे से सामने आया बड़ा कारोबार

जांच के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पाया कि ढाबे का कारोबार वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण की निर्धारित सीमा से काफी अधिक है। विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। भोजनालय श्रेणी के इस प्रकार के व्यवसाय पर वर्तमान में पांच प्रतिशत यानी सबसे कम जीएसटी लागू होता है। इसके बावजूद प्रतिष्ठान बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था।

पहले समझाया, अब अंतिम अवसर

राज्य कर विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच के समय व्यापारी को जीएसटी नियमों और पंजीकरण की अनिवार्यता की जानकारी दी गयी थी। उस समय फर्म स्वामी ने शीघ्र पंजीकरण कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी।

अब विभाग ने फर्म स्वामी को 12 जून 2026 तक जीएसटी पंजीकरण कराने का अंतिम अवसर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि तक पंजीकरण नहीं कराया गया तो संबंधित प्रावधानों के तहत कर निर्धारण, जुर्माना तथा बकाया कर की वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कर अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण संकेत

यह मामला दर्शाता है कि छोटे या साधारण स्वरूप में दिखाई देने वाले प्रतिष्ठानों का वास्तविक कारोबार कई बार अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पंजीकरण और कर अनुपालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि व्यवसाय की पारदर्शिता और वित्तीय विश्वसनीयता के लिए भी आवश्यक है। राज्य कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान का उद्देश्य भी कर आधार को मजबूत करना और राजस्व हानि को रोकना है।

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