हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को जवाब हेतु दी दो सप्ताह की मोहलत
नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अप्रैल 2026 (Nainital High Court News 29 April 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई करते हुए रेलवे (Railways) और राज्य सरकार (State Government) को विभिन्न प्रकरणों में प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति (Justice) सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इन मामलों की अगली सुनवाई हेतु दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।
अंडरपास (Underpass) निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने रेलवे द्वारा पूर्व आदेश के बावजूद जवाब पेश न करने पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने रेलवे को निर्देशित किया है कि वह आगामी दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत पक्ष प्रस्तुत करे।
मसूरी में बांज के वृक्षों के कटान पर सरकार और नगर पालिका से मांगा जवाब
उच्च न्यायालय ने मसूरी (Mussoorie) नगर पालिका द्वारा वन विभाग (Forest Department) की अनुमति के बिना एमपीजी कॉलेज (MPG College) की भूमि पर सड़क और खेल के मैदान के निर्माण हेतु बांज (Oak) के वृक्षों को काटे जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस प्रकरण में राज्य सरकार और मसूरी नगर पालिका की शिथिलता पर प्रश्न उठाते हुए दो सप्ताह में जवाब माँगा है।
सुनवाई के दौरान वन विभाग ने अवगत कराया कि उन्होंने न्यायालय के आदेशानुसार अपना प्रत्युत्तर (Reply) दाखिल कर दिया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने पक्ष रखा कि अभी तक मुख्य प्रतिवादियों (सरकार व पालिका) का जवाब अप्राप्त है। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाए।
संविदा शिक्षक के नियमितीकरण पर कुलपति लें विधि सम्मत निर्णय: हाईकोर्ट
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुमाऊं विश्वविद्यालय (Kumaun University), नैनीताल के डीएसबी परिसर (DSB Campus) में कार्यरत एक संविदा शिक्षक (Contractual Teacher) की याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने डॉ. दीपावली जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देशित किया है कि जब तक उनके नियमितीकरण (Regularization) के प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा।
याचिकाकर्ता, जो वर्ष 2015 से निरंतर शिक्षण कार्य कर रही हैं, ने विश्वविद्यालय द्वारा 13 अप्रैल 2026 को जारी नए भर्ती विज्ञापन (Advertisement) को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice-Chancellor) को निर्देश दिया है कि वे राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के प्रावधानों के अंतर्गत याचिकाकर्ता के मांग पत्र पर छह सप्ताह के भीतर गंभीरता से विचार कर निर्णय लें।
सुल्तानपुर पट्टी अवैध खनन: एसएसपी और जिलाधिकारी की रिपोर्ट न आने पर कोर्ट सख्त
ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) के सुल्तानपुर पट्टी (Sultanpur Patti) में कोसी नदी (Kosi River) पर हो रहे अवैध खनन (Illegal Mining) के मामले में उच्च न्यायालय ने शासन और खनन विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूछा है कि पूर्व के आदेशों, जिनमें भारी मशीनों के प्रयोग पर रोक और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश थे, का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ।
न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), जिलाधिकारी (DM) और जिला खनन अधिकारी से दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पूर्व में न्यायालय ने खनन कार्य में लगी भारी मशीनों पर तत्काल रोक लगाते हुए स्थलीय रिपोर्ट मांगी थी, जो अब तक न्यायालय के पटल पर नहीं रखी गई है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
