शादी की जिद पर अड़ी बालिग प्रेमिका पहुंची नाबालिग प्रेमी के घर, रुद्रप्रयाग प्रशासन ने काउंसलिंग कर रुकवाया ‘बाल विवाह’

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नवीन समाचार, रुद्रप्रयाग, 12 मई 2026 (Girl to Marry with Minor Boyfriend)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के रुद्रप्रयाग (Rudraprayag) जिले में एक अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन को धर्मसंकट में डाल दिया। टिहरी गढ़वाल की रहने वाली एक 20 वर्षीया युवती अचानक अपने 19 वर्षीय शादी के लिहाज से नाबालिग प्रेमी के घर आ धमकी और शादी करने की जिद पर अड़ गई। चूँकि लड़का अभी कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र (21 वर्ष) का नहीं था, इसलिए परिवार वालों ने कानूनी कार्यवाही के डर से ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’ (Child Helpline) की मदद ली, जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से इस मामले को शांत कराया जा सका।

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जिलाधिकारी विशाल मिश्रा (Vishal Mishra) के नेतृत्व में जनपद में चलाए जा रहे बाल विवाह उन्मूलन अभियान के बीच घटित इस घटना को प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया।

नाबालिग प्रेमी के घर बालिग प्रेमिका शादी करने पर अड़ी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, टिहरी जनपद निवासी एक बालिग युवती घर से लापता होकर सीधे रुद्रप्रयाग स्थित अपने प्रेमी के घर पहुँच गई। उसने लड़के के परिजनों से स्पष्ट कह दिया कि वह अब वापस नहीं लौटेगी और अपने प्रेमी से ही विवाह करेगी। लड़के की उम्र मात्र 19 वर्ष होने के कारण उसके परिजनों के हाथ-पांव फूल गए। उन्हें डर सताने लगा कि यदि उन्होंने विवाह कराया, तो उन पर ‘बाल विवाह’ (Child Marriage) और ‘पोक्सो’ (POCSO) जैसी धाराओं में कार्यवाही हो सकती है। कोई रास्ता न देख, परिजनों ने तत्काल 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) पर कॉल कर प्रशासन से सहायता मांगी।

संयुक्त टीम ने की मैराथन काउंसलिंग

GIRL REACHED MINOR LOVER HOMEमामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र के निर्देश पर एक संयुक्त काउंसलिंग टीम (Counselling Team) गठित की गई। इस टीम में ‘वन स्टॉप सेंटर’, बाल कल्याण समिति (CWC) और चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य शामिल थे।

  • युवती को समझाया: काउंसलिंग के दौरान टीम ने युवती को विधिक प्रावधानों से अवगत कराया। उसे समझाया गया कि 19 वर्षीय युवक नाबालिग है और उसके साथ विवाह करना न केवल अमान्य है, बल्कि यह उसे और उसके परिवार को गंभीर कानूनी मुसीबत में डाल सकता है।

  • युवक को चेतावनी: टीम ने युवक को भी स्पष्ट किया कि 21 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है और ऐसी स्थिति में उसके परिवार पर भी गाज गिर सकती है।

परिजनों की सहमति के बाद युवती को भेजा घर

काउंसलिंग के उपरांत प्रशासन ने युवती के परिजनों से दूरभाष पर संपर्क साधा। परिजनों ने आश्वासन दिया कि घर लौटने पर युवती के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद, युवती को सुरक्षा के साथ उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, परिवारों में संवाद की कमी और युवाओं में भावनात्मक आवेग के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जो पारंपरिक सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के ताने-बाने को चुनौती दे रही हैं।

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क्या बढ़ती बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता के बीच, शादी की उम्र के इन विधिक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, या बाल विवाह रोकने के लिए इन्हें और कड़ा किया जाना चाहिए? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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