पिता की शर्मनाक करतूत: अविवाहित पुत्री को भेजे अश्लील संदेश और की छेड़छाड़ की कोशिश, पत्नी की शिकायत पर अभियोग पंजीकृत

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नवीन समाचार, रामनगर, 10 मई 2026 (Fathers Shameful Act with Daughter)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद अंतर्गत रामनगर (Ramnagar) क्षेत्र से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज प्रकरण प्रकाश में आया है। यहाँ एक महिला ने अपने ही पति पर अपनी अविवाहित पुत्री के साथ अश्लील अभद्रता करने और उसे आपत्तिजनक संदेश भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

Fathers Shameful Act with Daughter Father Rapes his Own Minor Daughter, Uttarakhand girl raped, Rape and abortion of a minor by young man of another religion, Dehradun gang-rape, Rishte kalankit, Nabalig,रामनगर कोतवाली (Ramnagar Police Station) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र (Complaint) सौंपकर अपने पति की काली करतूतों का खुलासा किया। आरोप है कि व्यक्ति अपनी ही युवा पुत्री के मोबाईल (Mobile Phone) पर व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से निरंतर गंदे और अश्लील संदेश (Obscene Messages) प्रेषित करता था। इतना ही नहीं, पीड़िता की माता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति घर में पुत्री के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास जैसी अश्लील हरकतें करने की कुचेष्टा भी कर चुका है।

पुत्री ने माता को सुनाई व्यथा, पिता ने दी धमकी

पीड़िता ने जब अपने साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार की जानकारी अपनी माता को दी, तो महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि जब पत्नी ने इस घृणित आचरण का विरोध किया और पति से उत्तर मांगा, तो उसने ग्लानि अनुभव करने के स्थान पर उल्टा पत्नी को ही डराना-धमकाना प्रारंभ कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पुत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और उसे भय है कि एकांत पाकर उसका पति किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है।

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पुलिस ने बीएनएस की धारा 74 के तहत किया मामला दर्ज

रामनगर के कोतवाल सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने बताया कि महिला की शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। महिला उपनिरीक्षक (Female Sub-Inspector) द्वारा पीड़िता के विस्तृत बयान (Statement) अंकित किए गए हैं। बयानों और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित पिता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

समाज में व्याप्त आक्रोश और पुलिस की विवेचना

इस घटना के सार्वजनिक होने के उपरांत स्थानीय समाज में भारी रोष और अचरज व्याप्त है। लोग एक पिता द्वारा अपनी ही संतान के साथ किए गए इस कृत्य की घोर निंदा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की विवेचना (Investigation) सूक्ष्मता से की जा रही है और शीघ्र ही आरोपित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।

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