नवीन समाचार, रामनगर, 10 मई 2026 (Fathers Shameful Act with Daughter)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद अंतर्गत रामनगर (Ramnagar) क्षेत्र से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज प्रकरण प्रकाश में आया है। यहाँ एक महिला ने अपने ही पति पर अपनी अविवाहित पुत्री के साथ अश्लील अभद्रता करने और उसे आपत्तिजनक संदेश भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।
रामनगर कोतवाली (Ramnagar Police Station) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र (Complaint) सौंपकर अपने पति की काली करतूतों का खुलासा किया। आरोप है कि व्यक्ति अपनी ही युवा पुत्री के मोबाईल (Mobile Phone) पर व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से निरंतर गंदे और अश्लील संदेश (Obscene Messages) प्रेषित करता था। इतना ही नहीं, पीड़िता की माता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति घर में पुत्री के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास जैसी अश्लील हरकतें करने की कुचेष्टा भी कर चुका है।
पुत्री ने माता को सुनाई व्यथा, पिता ने दी धमकी
पीड़िता ने जब अपने साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार की जानकारी अपनी माता को दी, तो महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि जब पत्नी ने इस घृणित आचरण का विरोध किया और पति से उत्तर मांगा, तो उसने ग्लानि अनुभव करने के स्थान पर उल्टा पत्नी को ही डराना-धमकाना प्रारंभ कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पुत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और उसे भय है कि एकांत पाकर उसका पति किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 74 के तहत किया मामला दर्ज
रामनगर के कोतवाल सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने बताया कि महिला की शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। महिला उपनिरीक्षक (Female Sub-Inspector) द्वारा पीड़िता के विस्तृत बयान (Statement) अंकित किए गए हैं। बयानों और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित पिता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
समाज में व्याप्त आक्रोश और पुलिस की विवेचना
इस घटना के सार्वजनिक होने के उपरांत स्थानीय समाज में भारी रोष और अचरज व्याप्त है। लोग एक पिता द्वारा अपनी ही संतान के साथ किए गए इस कृत्य की घोर निंदा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की विवेचना (Investigation) सूक्ष्मता से की जा रही है और शीघ्र ही आरोपित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
