नवीन समाचार, रुद्रपुर, 9 मई 2026 (Son-Daughter-in-Law Evicted-Property)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद अंतर्गत गदरपुर (Gadarpur) क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक नजीर पेश करने वाला निर्णय सामने आया है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिकरण न्यायालय (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Tribunal) ने एक वृद्ध दंपति को मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोपित बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश जारी किया है। यह कार्यवाही वृद्धों को उनके अपने ही घर में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
उप जिला अधिकारी (SDM) गदरपुर एवं अधिकरण न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मकरंदपुर (Makrandpur) निवासी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने ही पुत्र और पुत्रवधू के विरुद्ध प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप था कि उन्हें अपने घर में निरंतर मानसिक कष्ट दिया जा रहा है, जिससे उनका गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना दुष्कर हो गया है।
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाही
अदालत में दोनों पक्षों के साक्ष्यों और दलीलों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के उपरांत, न्यायालय ने पाया कि संतान द्वारा अपने बुजुर्ग माता-पिता का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके पश्चात, ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) की धाराओं के अंतर्गत आरोपित पुत्र और पुत्रवधू को संबंधित मकान से तत्काल बेदखल करने का निर्णय सुनाया गया।
बुजुर्गों के सम्मान से समझौता नहीं: एसडीएम
गदरपुर की एसडीएम ऋचा सिंह (SDM Richa Singh) ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि तहसील क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों को प्रशासन अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
प्रशासन बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।
यदि कोई भी संतान अपने माता-पिता के साथ अभद्र व्यवहार करती है या उन्हें संपत्ति विवाद में परेशान करती है, तो उसे कठोर विधिक परिणामों का सामना करना होगा।
वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है।
सामाजिक संदेश और न्याय की मिसाल
स्थानीय समाज ने न्यायालय के इस आदेश का व्यापक स्वागत किया है, क्योंकि यह उन बुजुर्गों के लिए आशा की किरण है जो अपने ही परिवार में उपेक्षा और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। यह फैसला समाज में यह स्पष्ट संदेश देता है कि आधुनिकता की दौड़ में नैतिक मूल्यों का ह्रास और वृद्धों का तिरस्कार कानूनन दंडनीय है।
क्या ऐसे कठोर प्रशासनिक निर्णयों से संयुक्त परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों के प्रति गिरती संवेदनशीलता को पुनः जागृत किया जा सकता है?
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
