केएफसी पर बड़ी कार्रवाई, देहरादून की अदालत ने लगाया 3.95 लाख का जुर्माना, फर्जी वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट सौंपना पड़ा भारी…

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नवीन समाचार, देहरादून, 12 मई 2026 (Major Action Against KFC-4 Lakhs Fine)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun) में विश्व प्रसिद्ध फास्ट फूड चेन केएफसी (KFC) को खाद्य सुरक्षा विभाग को गुमराह करना महंगा साबित हुआ है। राजपुर रोड स्थित आउटलेट द्वारा पानी की जांच की फर्जी रिपोर्ट पेश करने के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णायक अधिकारी केके मिश्रा की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए केएफसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रेस्टोरेंट मैनेजर पर कुल 3.95 लाख रुपये का भारी जुर्माना (Penalty) लगाया है।

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(Major Action Against KFC-4 Lakhs Fine) KFC Restaurant-Namaste Dehradunअदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि यह कानून के साथ खिलवाड़ भी है।

क्या है पूरा मामला?

यह प्रकरण 23 सितंबर 2024 का है, जब खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने राजपुर रोड स्थित केएफसी रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट के मैनेजर तुहिन कुमार ने टीम को पानी की गुणवत्ता से जुड़ी ‘वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट’ सौंपी।

  • ऐसे पकड़ी गई चोरी: जब विभाग ने रिपोर्ट पर अंकित ULR नंबर और QR कोड को ऑनलाइन सत्यापित किया, तो रिपोर्ट में दर्ज तारीख और वास्तविक रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया।

  • छेड़छाड़ का खुलासा: प्रस्तुत रिपोर्ट पर परीक्षण की तिथि 13 जून 2024 अंकित की गई थी, जबकि डिजिटल सत्यापन (QR Scan) करने पर पता चला कि वह रिपोर्ट वास्तव में 13 जनवरी 2024 की थी। यानी पुरानी रिपोर्ट की तारीख बदलकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया था।

अदालत में प्रबंधन की दलील और कानूनी हंटर

सुनवाई के दौरान केएफसी प्रबंधन ने इस गड़बड़ी का ठीकरा स्टोर मैनेजर पर फोड़ते हुए खुद को निर्दोष बताया। कंपनी का तर्क था कि यह मानवीय भूल थी और बाद में सही रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई थी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने माना कि ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम’ (FSSAI Act) के तहत यह किसी भी संस्थान की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह निरीक्षण टीम को प्रमाणित और सटीक दस्तावेज उपलब्ध कराए। किसी भी बड़े ब्रांड को अपने प्रबंधकों की गलती की आड़ में जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जुर्माने का विवरण:

  • केएफसी इंडिया प्रा. लि.: 3,75,000 (तीन लाख 75 हजार) रुपये।

  • रेस्टोरेंट मैनेजर (तुहिन कुमार): 20,000 (बीस हजार) रुपये।

  • शर्त: निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा न करने पर कड़ी वसूली कार्यवाही की जाएगी।

बड़े ब्रांड्स की जवाबदेही पर उठे सवाल

इस कार्यवाही ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या नामी फूड ब्रांड्स भी मानक प्रक्रियाओं में लापरवाही बरत रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस सख्ती ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून की नजर में छोटा प्रतिष्ठान हो या बहुराष्ट्रीय कंपनी, उपभोक्ताओं की सेहत और नियमों के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

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