धर्म परिवर्तन के बाद सरकारी योजनाओं के दोहरे लाभ मामले में हाईकोर्ट सख्त, लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में नैनीताल बार में आक्रोश

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मई 2026 (Dual Benefits-Govt Schemes-Conversion)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) स्थित उच्च न्यायालय में सोमवार को धर्म परिवर्तन के बाद सरकारी योजनाओं और आरक्षण का कथित दोहरा लाभ लेने के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से ऐसे लोगों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, जो धर्म परिवर्तन के बाद भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर लखनऊ उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में नैनीताल के अधिवक्ताओं ने आपात बैठक कर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठायी।

धर्म परिवर्तन और सरकारी योजनाओं के दोहरे लाभ मामले में तीन सप्ताह का समय

Dual Benefits-Govt Schemes-Conversion (Dehradun Girl Brutalized-Youth arrested for Rape) (Decision of Dhami Cabinet on Conversion-Agniveer (Teenager Forced Conversion-Threatening to Kill) (Haldwani-Case Filed Against Maulvi ForConversion) (Haldwani-Woman Accused Converting Mans Religion)उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी सरकारी योजनाओं और आरक्षण का दोहरा लाभ प्राप्त किया है। न्यायालय ने ऐसे लोगों को पक्षकार बनाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।

पिथौरागढ़ निवासी ने दायर की है जनहित याचिका

मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी दर्शन लाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि क्षेत्र में कई लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन इसके बावजूद वे पूर्व में प्राप्त सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अन्य योजनाओं का लाभ भी लिया जा रहा है, जिससे वास्तविक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

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लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में नैनीताल बार की आपात बैठक

लखनऊ उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल ने सोमवार को आपात बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने की।

बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली के विरुद्ध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। अधिवक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर बल प्रयोग अत्यंत गंभीर विषय है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग

बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कानून हाथ में लेने वाले पुलिसकर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की गयी। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक का संचालन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव सौरव अधिकारी ने किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक स्तर पर विरोध कार्यक्रमों पर भी विचार किया जा सकता है।

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