भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म के आरोपों के बीच पुलिस कार्रवाई, फिनाइल पीने से बढ़ा मामला

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नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जुलाई 2026 (Bhowali Vyapar Mandal President-Phenyl)। नैनीताल (Nainital) जनपद के भवाली (Bhowali) में एक बहुचर्चित आपराधिक प्रकरण में उस समय नया मोड़ आ गया, जब नाबालिग विद्यार्थी के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोपों का सामना कर रहे भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे (Naresh Pandey) ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान कथित रूप से फिनाइल पी लिया।

इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और पुलिस ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक नाबालिग विद्यार्थी के गंभीर आरोप, न्यायालयों की टिप्पणियां, पुलिस कार्रवाई तथा आरोपित परिवार के प्रत्यारोप सभी एक साथ सामने आये हैं। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे :

नैनीताल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस मंगलवार रात्रि आरोपित को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अभिरक्षा में लेने उसके आवास पहुंची थी। इसी दौरान वहां विवाद की स्थिति बन गयी। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान परिजनों ने विरोध किया, जबकि आरोपित ने सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये और कथित रूप से फिनाइल पी लिया। इसके बाद उन्हें पहले बीडी पांडे चिकित्सालय (BD Pandey Hospital) और बाद में स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी (Haldwani) स्थित डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (Dr. Sushila Tiwari Government Hospital) संदर्भित किया गया, जहां उनका उपचार किया गया।

14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया

नैनीताल पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह पुलिस ने आरोपित को बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि नरेश पांडे के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम, जबरन गर्भपात कराने तथा अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा कि आरोपित को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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नाबालिग छात्रा ने साढ़े तीन वर्ष तक शोषण और गर्भपात कराने का लगाया आरोप

Bhowali Vyapar Mandal President-Phenyl नैनीताल पुलिस महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी करते नरेश पांडे के परिजन और इनसेट में उसकी फोटो।मामले की शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय (Kumaun University) की एक नाबालिग विद्यार्थी की शिकायत से हुई। शिकायत में कहा गया कि जब वह 17 वर्ष की थी, तब नरेश पांडे ने स्वयं को अविवाहित बताकर विवाह का आश्वासन दिया और साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय तक उसका यौन शोषण किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि गर्भवती होने पर उस पर दबाव बनाकर गर्भपात कराया गया। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में अन्य महिलाओं ने भी आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराये थे, जिनके आधार पर न्यायालय ने कार्रवाई के निर्देश दिये।

उच्च न्यायालय से भी नहीं मिली राहत

आरोपित ने स्वयं को राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाये जाने का दावा करते हुए अग्रिम जमानत का प्रयास किया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में बताया कि आरोपित के विरुद्ध भवाली थाने में गुंडा अधिनियम सहित आठ आपराधिक अभियोग दर्ज हैं। इसके बाद सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) से भी गिरफ्तारी पर रोक और अंतरिम संरक्षण की मांग की गयी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि अभियोग दर्ज होने के बाद आरोपित के प्रभाव के कारण पीड़िता अपने पूर्व बयानों से पीछे हटती रही और कार्रवाई न करने के प्रार्थना पत्र भी देती रही।

गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपित फरार चल रहा था। मंगलवार रात्रि पुलिस को उसके घर पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस बल वहां पहुंचा। इसी दौरान आरोपित और परिजनों ने विरोध किया। आरोपित ने सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण कर बिना वारंट गिरफ्तारी, परिजनों से धक्का-मुक्की तथा मोबाइल छीनने जैसे आरोप लगाये। इसी दौरान उसने कथित रूप से फिनाइल पी लिया, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। लगभग एक घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लिया और उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया।

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परिजनों ने पुलिस पर लगाये गंभीर आरोप

नरेश पांडे की पत्नी का आरोप है कि पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट या आवश्यक दस्तावेज दिखाये उनके घर पहुंची। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान महिला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने घर की महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ अभद्रता और मारपीट की। उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की कि राजनीतिक दबाव में उनके पति के साथ किसी अप्रिय घटना की संभावना है।

आरोपित की माता ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घसीटा, जिससे उनके दांत हिल गये और शरीर पर नाखून के निशान आये। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस को गिरफ्तारी करनी थी तो पहले कानूनी दस्तावेज दिखाने चाहिए थे। दूसरी ओर पुलिस की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। मामले की विवेचना और आगे की विधिक प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी।

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