उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल की रोक, निर्माण से बिक्री तक प्रतिबंध; 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगा आदेश

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें
नवीन समाचार, देहरादून, 13 अक्टूबर 2026 (UK-One-Year Ban on gutkha-Pan Masala)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला सहित अन्य प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (Food Safety and Drug Administration) के आयुक्त विनय शंकर पांडेय (Vinay Shankar Pandey) ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है और 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगा।
UK-One-Year Ban on gutkha-Pan Masala
संबंधित आदेश

इस निर्णय के बाद प्रतिबंध के दायरे में आने वाले उत्पादों का कारोबार केवल दुकानों पर बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके निर्माण, गोदामों में भंडारण, आपूर्ति और वितरण पर भी रोक रहेगी। ऐसे उत्पादों का स्टॉक रखने वाले व्यापारियों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबारियों को भी आदेश का पालन करना होगा।

आदेश में इन कानूनी प्रावधानों का उल्लेख

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का उल्लेख किया है। आदेश में तंबाकू और निकोटिन के खाद्य उत्पादों में उपयोग तथा ऐसे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों को आधार बनाया गया है।

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  नैनीताल में निकली भव्य राम बारात, रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, शारदा संघ में चित्रकला प्रदर्शनी, नैनीताल जनपद 40 में से 36 मदों में ‘ए’ श्रेणी में, विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसमें प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, 13 अक्टूबर 2027 तक प्रतिबंध के दायरे में आने वाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजी गई हैं। आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दुकानदारों के साथ निर्माताओं और थोक कारोबारियों पर भी लागू होगी रोक

सरकार के आदेश के अनुसार, तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला अथवा किसी अन्य नाम से बेचे जाने वाले प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों पर रोक लगाई गई है। इसका अर्थ है कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करने वाले खुदरा दुकानदारों के साथ-साथ उनके निर्माण, भंडारण और वितरण से जुड़े कारोबारियों को भी आदेश के अनुरूप काम करना होगा।
प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को ऐसे उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलीय और जिला स्तर के अधिकारियों को भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजा गया आदेश

आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त आदेश को राजकीय गजट (Official Gazette) में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अब प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की होगी।

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  अब किराये पर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड दिलाने का झांसा! रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर ब्लैकमेलिंग तक का खतरा, उत्तराखंड एसटीएफ ने किया सतर्क

खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत लिया गया निर्णय

सरकार ने यह कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 (Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011) के प्रावधानों के तहत उठाया है। आदेश में खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों को आधार बनाया गया है।
तंबाकू और निकोटिन के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इस निर्णय को जनस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, प्रतिबंध का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित विभाग निर्माण से लेकर बिक्री तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी किस तरह करते हैं और उल्लंघन पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जाती है।

पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर  के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं। 

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  दिनेश आर्य के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन पर बांटी मिठाई, सड़क की मांग पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी, केंद्रीय अधिकारी प्रवास, साथ ही हाई कोर्ट के सामूहिक दुष्कर्म के व अन्य मामलों के समाचार
Tags (UK-One-Year Ban on gutkha-Pan Masala) :

UK-One-Year Ban on gutkha-Pan Masala, Uttarakhand Gutkha Ban, Uttarakhand Pan Masala Ban, Tobacco Products Ban, Nicotine Products Ban, Vinay Shankar Pandey, Uttarakhand News, Dehradun News, Food Safety Department Uttarakhand, Food Safety and Standards Act 2006, Gutkha Ban 2026, Pan Masala Ban Uttarakhand, Tobacco Control, Public Health Uttarakhand, Uttarakhand Government Order, Navin Samachar, #Uttarakhand #GutkhaBan #PanMasalaBan #TobaccoBan #NicotineBan #DehradunNews #FoodSafety #PublicHealth #NavinSamachar

Leave a Reply