नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जुलाई 2026 (Naresh Pandey Judicial Custody-2nd Case)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के भवाली (Bhowali) निवासी चर्चित व्यापारी नेता नरेश पांडे (Naresh Pandey) की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से एक युवती से दुष्कर्म, गर्भवती करने और गर्भपात कराने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद नरेश पांडे को अब एक नाबालिग छात्रा से कथित दुष्कर्म के दूसरे मामले में भी न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने न्यायालय को बताया कि 12 जुलाई 2026 को नैनीताल जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की एक युवती ने मल्लीताल (Mallital) कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार जुलाई 2025 में कॉलेज में प्रवेश के दौरान उसकी पहचान एक छात्रा नेत्री से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच निकटता बढ़ी।
होटल ले जाकर दुष्कर्म कराने का आरोप
शिकायत के अनुसार 4 अक्टूबर 2025 को, जब पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी, सह-आरोपित युवती उसे एक मित्र से मिलाने के बहाने काठगोदाम (Kathgodam) स्थित एक होटल ले गई। वहां नरेश पांडे पहले से मौजूद था।
पीड़िता का आरोप है कि सह-आरोपित युवती ने नरेश पांडे को अपना मित्र बताते हुए मोबाइल फोन और धन का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। शिकायत के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया और बचने के लिए बाथरूम में चली गई, तब नरेश पांडे कथित रूप से उसे बाल पकड़कर बाहर लाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान उसके फोटो और वीडियो भी बनाए गए।
पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज हुआ नया अभियोग
पीड़िता की शिकायत के आधार पर 13 जुलाई 2026 को नरेश पांडे और सह-आरोपित युवती के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में नया अभियोग दर्ज किया गया।
इस मामले में सह-आरोपित युवती को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के अगले दिन पॉक्सो न्यायालय से जमानत मिल गई थी। वहीं, शनिवार को न्यायिक सुनवाई के बाद नरेश पांडे को भी इस दूसरे मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पहले से भी एक अन्य मामले में जेल में हैं नरेश पांडे
उल्लेखनीय है कि नरेश पांडे पहले से ही एक अन्य युवती द्वारा लगाए गए दुष्कर्म, गर्भवती करने और गर्भपात कराने के आरोप से संबंधित मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं। अब दूसरे प्रकरण में भी उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू हो गई है।
पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच, उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक परीक्षण तथा न्यायालय में होने वाली विधिक प्रक्रिया के आधार पर होगी। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक आरोपित को विधिक दृष्टि से दोषी नहीं माना जाता।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
















