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उत्तराखंड कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, रिवर राफ्टिंग नियमावली को मंजूरी, मदरसा बोर्ड की बजट मद होगी समाप्त

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नवीन समाचार, देहरादून, 10 जुलाई 2026 (10 Decisions by Uttarakhand Cabinet)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये हैं। बैठक में पर्यटन सुरक्षा, शिक्षा, सहकारिता, वित्त, रोजगार और भूमि अधिकार जैसे विषयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड (Madrasa Board) के बजट की अलग मद समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है।

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10 Decisions by Uttarakhand Cabinet, Dhami cabinet meeting todayबैठक में उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 (Uttarakhand River Rafting/Kayaking Amendment Rules-2026) को मंजूरी प्रदान की गयी। सरकार का कहना है कि संशोधित नियमावली लागू होने से रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग गतिविधियों में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा साहसिक पर्यटन को सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

शिक्षा, भूमि और पोषण योजना से जुड़े निर्णय

मंत्रिमंडल ने पिथौरागढ़ (Pithoragarh) स्थित नन्ही परी संस्थान (Nanhi Pari Sansthan) को तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय (Technical University) के इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग (Technical Education Department) के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया।

प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM Poshan Scheme) के तहत श्रीनगर (Srinagar) क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन (Akshaya Patra Foundation) विद्यालयों तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।

कर्मचारियों, वित्त और रोजगार से जुड़े फैसले

सहकारिता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम (Uttarakhand State Warehousing Corporation) के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

कुंभ मेले (Kumbh Mela) के अंकेक्षण कार्यों के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक पद का सृजन स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग में लेखाकार तथा अन्य पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए नियमावली संशोधन को भी मंजूरी दी गयी।

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मंत्रिमंडल ने अंकेक्षण प्रकोष्ठ (Audit Cell) को सुदृढ़ बनाने के लिए दो पदों में परिवर्तन और दो नये पद सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की।

विदेश रोजगार और बापूग्राम भूमि अधिकार पर भी निर्णय

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ (Foreign Employment Cell) के प्रभावी संचालन के लिए सहसपुर (Sahaspur) में सात नये पद सृजित किये जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit-PMU) का गठन किया जाएगा।

बैठक में बापूग्राम (Bapugram), बिंदुखत्ता (Bindukhatta) और 54 बीघा (54 Bigha) भूमि अधिकार प्रकरण पर भी विचार हुआ। इस संबंध में मुख्य सचिव (Chief Secretary) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो भूमि अधिकार से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।

वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड की बजट मद समाप्त

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से निर्धारित मद समाप्त करने का निर्णय भी लिया। सरकार के अनुसार यह निर्णय आगामी बजट व्यवस्था के अनुरूप लागू किया जाएगा।

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