नवीन समाचार, हल्द्वानी, 31 जुलाई 2026 (Haldwani-Rape of 12-Year-Girl by 2)। हल्द्वानी में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बड़ी बहन से विवाद के बाद घर से निकली बालिका को अलग-अलग स्थानों पर दो युवकों ने अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बालिका को सकुशल बरामद कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के निकट की बताई जा रही है।
बहन से विवाद के बाद घर से निकली थी बालिका
पुलिस के अनुसार 12 वर्षीय बालिका अपनी बड़ी बहन से मामूली विवाद के बाद नाराज होकर देर रात करीब 12 बजे घर से निकल गई। शिकायत के अनुसार रोडवेज के पास स्थित बर्फ वाली गली में अकेली खड़ी बालिका को आरोपित विक्रम सिंह (29) निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी अपने साथ कार में बैठाकर मुखानी स्थित एक फोटो स्टूडियो ले गया।
फोटो स्टूडियो में दुष्कर्म करने का आरोप
पुलिस के अनुसार आरोप है कि विक्रम सिंह ने फोटो स्टूडियो में बालिका के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह वह उसे पुनः बर्फ वाली गली के पास छोड़कर चला गया।
पार्क से बहला-फुसलाकर शक्तिफार्म ले जाने का आरोप
पुलिस के अनुसार डरी-सहमी बालिका घर लौटने के बजाय डीके पार्क पहुंच गई। वहां दूसरा आरोपित सौरभ बिष्ट (21) निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार, काठगोदाम उसे बहला-फुसलाकर ऊधम सिंह नगर जनपद के शक्तिफार्म ले गया। शिकायत के अनुसार वहां एक कमरे में उसने भी बालिका के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे हल्द्वानी छोड़ दिया।
गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
बालिका के घर नहीं लौटने पर उसकी मां ने 29 जुलाई को कोतवाली हल्द्वानी में गुमशुदगी दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कत्याल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे अनेक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। जांच के दौरान दो अलग-अलग युवक बालिका के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर सीज कर दी है।
पोक्सो सहित गंभीर धाराओं में अभियोग
पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 115(2), 352 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है तथा न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
नोट: इस मामले में सभी आरोप पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी और प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं। मामले की विवेचना जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
