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14 और 17 साल के नाबालिग शादी पर अड़े, शादी रुकवाई तो पुलिस-प्रशासन से भिड़े…

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नवीन समाचार, देहरादून, 3 अगस्त 2026 (Minors Aged 14-17 Adamant on Marry)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में 14 और 17 साल के नाबालिग किशोर-किशोरी शादी पर अड़े दिखाई दिए। पुलिस-प्रशासन ने शादी रुकवाई तो वे उनसे भी भिड़ गए, अलबत्ता समय रहते प्रशासन ने नाबालिगों का बाल विवाह रुकवाकर उनके भविष्य को कानूनी संरक्षण दिया।

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Minors Aged 14-17 Adamant on Marry 36 नाबालिग जोड़ों की रुकवाई शादी, इंदौर में बाल विवाह पर प्रशासन का सख्त  एक्शन - Mass wedding in Indore Authorities find 36 couples underage lcln -  AajTakप्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को लक्ष्मण चौक (Laxman Chowk) क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) निवासी 17 वर्षीय किशोर का विवाह होने की सूचना प्रशासन को मिली। सूचना पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights), पुलिस, चाइल्डलाइन (Childline) और सामाजिक संस्था समर्पण (Samarpan) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और विवाह संपन्न होने से पहले ही रोक दिया।

कार्रवाई के दौरान दोनों नाबालिग और उनके परिजन विवाह कराने की जिद पर अड़ गए, जिससे मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। जांच में किशोरी की आयु 14 वर्ष तथा किशोर की आयु 17 वर्ष पाई गई। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध कानून के तहत विवाह को तत्काल रुकवा दिया गया। 

कार्रवाई का विरोध, दोनों नाबालिग भी विवाह की जिद पर अड़े

अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान दोनों नाबालिग एक-दूसरे से विवाह करने की इच्छा जताते रहे। उनके परिजनों ने भी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर काफी देर तक बहस और हंगामा होता रहा। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया कि यह केवल सामाजिक परंपरा का विषय नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा कानूनी मामला है। निर्धारित आयु से पहले विवाह कराना कानूनन अपराध है और ऐसी स्थिति में प्रशासन को हस्तक्षेप करना अनिवार्य होता है।

किशोरी नारी निकेतन भेजी गई, किशोर संरक्षण में

संयुक्त टीम ने किशोरी को संरक्षण में लेकर नारी निकेतन (Nari Niketan) भेज दिया, जबकि किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया। बाद में दोनों पक्षों के परिजन भी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को दोनों नाबालिगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद उनकी काउंसलिंग तथा आगे की विधिक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना (Dr. Geeta Khanna) ने बताया कि दोनों नाबालिगों की काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही उनके माता-पिता से भी पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत बातचीत की गई है। आयोग की सदस्य बबीता सहोत्रा (Babita Sahotra) ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल अधिकारों का हनन या बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल प्रशासन को इसकी जानकारी दें।

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बाल विवाह कानून क्या कहता है?

भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय से पहले विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए समाज और परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समय से पहले वैवाहिक जिम्मेदारियों के बजाय शिक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

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