नवीन समाचार, हल्द्वानी, 23 फरवरी 2026 (Supreme Court-Banbhulpura)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल जनपद (Nainital District) के हल्द्वानी (Haldwani) स्थित बनभूलपुरा (Banbhoolpura) क्षेत्र में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने (Removal of Encroachment from Railway Land) के महत्वपूर्ण मामले की 24 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई प्रस्तावित है। इस प्रकरण से जुड़े लगभग 4,365 परिवारों के भविष्य पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिससे यह मुद्दा सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।
क्या है मामला और क्यों बढ़ी सतर्कता
प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की कार्यसूची के अनुसार यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष क्रम संख्या 36 पर सूचीबद्ध है। रेलवे की लगभग 29 एकड़ भूमि पर कथित अतिक्रमण का विवाद लंबे समय से चल रहा है। प्रशासन के पूर्व नोटिसों के अनुसार प्रभावित परिवारों को हटाए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित रही है। अनुमान है कि इस निर्णय से लगभग 50 हजार लोगों के पुनर्वास या संभावित विस्थापन पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या आने वाला निर्णय क्षेत्र की बसावट और शहरी योजना को नया स्वरूप देगा, यह प्रश्न स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
कई बार टल चुकी है सुनवाई-तारीख पर तारीख
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुनवाई कई बार टल चुकी है। शीर्ष न्यायालय ने 2023 में इस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से तारीखें आगे बढ़ रही हैं। मुख्य रूप से 2 दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025, 16 दिसंबर 2025 और 3 फरवरी को सुनवाई या फैसला टला, और अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 के लिए नियत है।
- दिसंबर 2022: नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
- जनवरी 2023: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे (रोक) लगा दिया।
- 2 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले की उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई टल गई।
- 10 दिसंबर 2025: अगली तारीख पर भी सुनवाई नहीं हो सकी।
- 16 दिसंबर 2025: इस तारीख को भी सुनवाई आगे बढ़ा दी गई।
- 3 फरवरी 2026 : इस तारीख को भी सुनवाई आगे बढ़ा दी गई।
- अगली सुनवाई : अब यह मामला 24 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध है।
पुलिस ने बढ़ाई हुई है निगरानी
सुनवाई से पूर्व किसी भी प्रकार की अवांछित स्थिति रोकने के लिए पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है।
क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर अवैध हथियारों की जांच की गई, जिसमें एक बर्खास्त शिक्षक के आवास से हथियार और कारतूस बरामद होने की पुष्टि हुई।
संवेदनशील इलाकों की छतों और गलियों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है।
बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों का सत्यापन अभियान तेज किया गया है।
सामाजिक माध्यमों (Social Media) पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
जिला प्रशासन पहले से ही नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है।
यह मामला केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी नियोजन, पुनर्वास नीति और मानवीय पहलुओं से भी जुड़ा है। आने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि प्रभावित परिवारों के लिए क्या व्यवस्था बनती है और प्रशासन आगे किस दिशा में कदम बढ़ाता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














