फोन पर धमकी, धर्म के नाम पर भड़काऊ बातें, महाराष्ट्र से पीछा कर आरोपित को दबोचा, हिंदूवादी ने की थी शिकायत

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नवीन समाचार, नैनीताल, 24 जून 2026 (UK Police Arrested from Maharashtra)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) नगर में धर्म के नाम पर कथित रूप से भड़काऊ बातें करने, एक स्थानीय हिंदूवादी नेता को फोन पर गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नैनीताल पुलिस ने तकनीकी जांच, खुफिया जानकारी और अंतरराज्यीय स्तर पर की गई कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra) निवासी एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने से संबंधित गंभीर धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।

UK Police Arrested from Maharashtraप्राप्त जानकारी के अनुसार गौजाजाली बिचली (Gaujajali Bichli), पुरानी आईटीआई (Old ITI) क्षेत्र निवासी कमल जोशी (Kamal Joshi) पुत्र अमरनाथ जोशी (Amarnath Joshi) ने 5 जून 2026 को हल्द्वानी कोतवाली (Haldwani Kotwali) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल कर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी तथा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की।

मोबाइल कॉल से शुरू हुई जांच पहुंची महाराष्ट्र तक

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी (Dr. Manjunath TC) ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी (CO Haldwani) अमित कुमार सैनी (Amit Kumar Saini) के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक (Inspector) विजय मेहता (Vijay Mehta) के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

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पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल विवरण, मोबाइल लोकेशन और अन्य खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण किया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संदिग्ध व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस टीम ने विभिन्न राज्यों में जानकारी जुटाते हुए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। जांच में यह भी पता चला कि आरोपित पेशे से ट्रक चालक है और लगातार विभिन्न राज्यों में आवागमन करता रहता था।

जांच के दौरान बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं

पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता की अतिरिक्त धाराएं 196, 299 और 302 भी जोड़ी गईं। अधिकारियों का कहना है कि जांच में मिले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में वृद्धि की गई।

लगातार सुरागरसी और पतारसी के बाद पुलिस टीम ने 23 जून 2026 को पंतनगर (Pantnagar) क्षेत्र से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक शाओमी 11 लाइट एनई (Xiaomi 11 Lite NE) मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।

महाराष्ट्र निवासी ट्रक चालक निकला आरोपित

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित की पहचान रहीम गुल खान उर्फ वसीम खान (Rahim Gul Khan alias Wasim Khan) पुत्र नजर खान (Nazar Khan) निवासी हिवारा लोहिला (Hiwara Lohila), थाना वासिम ग्रामीण (Wasim Rural Police Station), जिला वासिम (Washim), महाराष्ट्र के रूप में हुई है। उसकी आयु 35 वर्ष बताई गई है।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपित ने फोन कॉल किन परिस्थितियों में की थी, उसके पीछे कोई व्यक्तिगत, वैचारिक अथवा अन्य कारण था या नहीं तथा क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। बरामद मोबाइल फोन की डिजिटल जांच भी कराई जा रही है।

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धर्म और वैमनस्य फैलाने वालों को नहीं बख्शेंगे : एसएसपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा है कि राजनीतिक अथवा किसी अन्य विवाद को धर्म से जोड़कर समाज में वैमनस्य फैलाने, धमकी देने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि डिजिटल और दूरसंचार माध्यमों का दुरुपयोग कर धमकी देने अथवा सामाजिक तनाव पैदा करने के प्रयास करने वाले व्यक्तियों तक अब तकनीकी जांच के माध्यम से पहुंचना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें।

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