नैनीताल बैंक से लिए गए 42.62 करोड़ के ऋण के लिए बंधक प्लांट से मशीनरी मिली गायब, अदालत पहुंचा बैंक

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नवीन समाचार, रुद्रपुर, 26 जून 2026 (Nainital Bank Filled Filled FIR-Loan)। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में करोड़ों रुपये के बैंक ऋण से जुड़े एक गंभीर मामले में दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (The Nainital Bank Limited) ने न्यायालय की शरण ली है। बैंक का आरोप है कि 42.62 करोड़ रुपये के ऋण के बदले बंधक रखी गई फैक्ट्री और प्लांट पर कब्जा लेने पहुंची टीम को वहां से मशीनरी और अन्य बंधक संपत्तियां गायब मिलीं। बैंक का कहना है कि पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की गई है।

वर्ष 2017 में दिया गया था 42.62 करोड़ रुपये का ऋण

Nainital Bank Filled Filled FIR-Loanबैंक की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका के अनुसार रुद्रपुर सिविल लाइंस शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अपूर्व पाण्डे ने मैसर्स नैनी ऑटो टेक (M/s Naini Auto Tech), उसके चार साझेदारों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और अमानत में खयानत के आरोप लगाए हैं।

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याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017 में बैंक ने फर्म को कार्यशील पूंजी, प्लांट एवं मशीनरी की खरीद तथा अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न ऋण खातों के माध्यम से कुल 42.62 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था।

ऋण नहीं चुकाने पर खाते हुए एनपीए घोषित

बैंक के अनुसार निर्धारित समय तक ऋण की अदायगी नहीं होने पर 29 दिसंबर 2019 को सभी ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। इसके बाद बैंक ने ऋण वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के तहत कार्रवाई प्रारंभ की।

कार्रवाई के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद 15 मार्च 2024 को बैंक को बंधक संपत्तियों पर कब्जा लेने की अनुमति मिल गई।

कब्जा लेने पहुंची टीम को बंधक मशीनरी मिली गायब

बैंक का आरोप है कि 18 जून 2024 को शाखा प्रबंधक, अधिकृत अधिकारी तथा ऋण वसूली टीम जब शिमला पिस्तौर स्थित फैक्ट्री परिसर में कब्जा लेने पहुंची, तो वहां बंधक रखी गई प्लांट एवं मशीनरी सहित अन्य संपत्तियां गायब मिलीं।

बैंक का कहना है कि आरोपितों ने बैंक की अनुमति के बिना बंधक संपत्तियों को हटाकर न केवल ऋण अनुबंध का उल्लंघन किया, बल्कि सुनियोजित तरीके से बैंक और लोकधन के साथ धोखाधड़ी भी की। बैंक ने दावा किया है कि इससे लगभग 42.62 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को नुकसान पहुंचा है।

पुलिस से कई बार शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर अदालत पहुंचे

याचिका में उल्लेख किया गया है कि बैंक ने 6 अगस्त 2024 को रुद्रपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था। शिकायत दर्ज नहीं होने पर 20 अगस्त 2024 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी तहरीर भेजी गई। इसके बाद 11 दिसंबर 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पूरे मामले की शिकायत दी गई, लेकिन बैंक के अनुसार किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

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पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर बैंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और निष्पक्ष जांच के आदेश देने का अनुरोध किया है।

न्यायालय के आदेश पर टिकी आगे की कार्रवाई

फिलहाल मामले में न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। यदि अदालत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देती है तो पूरे प्रकरण की आपराधिक जांच शुरू हो सकती है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट होगा कि बंधक रखी गई मशीनरी कब, किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में हटाई गई तथा इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन, बैंकिंग व्यवस्था में गिरवी रखी संपत्तियों की सुरक्षा तथा ऋण वसूली प्रक्रिया से जुड़े गंभीर प्रश्न सामने आए हैं। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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