पुलिसकर्मी पर विवाह का झांसा, दुष्कर्म व जबरन गर्भपात के आरोप; जांच की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं प्रश्न…

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नवीन समाचार, ऊधम सिंह नगर, 26 फरवरी 2026 (Policeman Accused Marriage Fraud-Rape)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के काशीपुर (Kashipur) क्षेत्र में एक महिला द्वारा पुलिस विभाग में तैनात एक पुलिस कर्मी पर गंभीर आरोप लगाए जाने से प्रकरण चर्चा में आ गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपित ने प्रेम संबंध बनाकर विवाह का आश्वासन दिया, बाद में संबंध से मुकर गया तथा उसके साथ मारपीट, दुष्कर्म करने के साथ ही गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात भी कराया। प्रकरण में अभियोग दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न होने से जांच की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

आरोपों का विवरण

Policeman Accused Marriage Fraud-Rape (Women Crime Roorkee)पीड़िता के अनुसार आरोपित मूल रूप से काशीपुर का निवासी बताया जा रहा है, और वर्तमान में भवाली (Bhowali) में तैनात है, उसने पहले उसे विवाह का भरोसा देकर अपने प्रभाव में लिया। महिला का कहना है कि मंदिर में विवाह जैसा आयोजन भी कराया गया, किंतु जब उसने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code–UCC) के तहत विवाह का विधिक पंजीकरण कराने को कहा तो आरोपित ने संबंध स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

Etv Bharatमहिला ने यह भी आरोप लगाया कि 8 फरवरी 2026 की शाम आरोपित उसके फ्लैट में जबरन घुस आया, मारपीट की और दुष्कर्म किया। पीड़िता का दावा है कि मारपीट से संबंधित दृश्य सीसीटीवी (CCTV) में भी दर्ज हैं। पीड़ित ने आरोपित पर जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

पूर्व के प्रकरण भी आए सामने

पीड़िता के अनुसार वर्ष 2025 में भी आरोपित के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपित को उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) से अग्रिम जमानत मिल गई थी। इसके अतिरिक्त 6 जनवरी 2026 को नैनीताल (Nainital) के एक होटल में कथित मारपीट की घटना का भी उल्लेख किया गया है। महिला का आरोप है कि आरोपित उस पर पुराने अभियोग वापस लेने का दबाव भी बना रहा था।

महिला के अनुसार प्रारंभिक मुलाकात के बाद आरोपित दो से तीन माह तक उसके संपर्क में रहने का प्रयास करता रहा और बाद में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उससे विवाह का वादा किया और संबंध स्थापित किए। वर्ष 2025 में आरोपित की नैनीताल में तैनाती होने पर उसने उसे वहां बुलाया। महिला का कहना है कि नैनीताल में उसे आरोपित की सगाई की जानकारी मोबाइल में फोटो देखकर हुई, जिस पर आपत्ति जताने पर उसके साथ मारपीट की गई।

महिला का आरोप है कि 6 जनवरी 2025 को आरोपित ने पुनः फोन कर दूसरी लड़की से संबंध समाप्त करने और उससे ही विवाह करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उसे नैनीताल बुलाकर उच्च न्यायालय में विवाह करने की बात कही गई, किंतु वहां भी उसके साथ मारपीट हुई। महिला का कहना है कि उसके पास ऑडियो, वीडियो व अन्य रिकॉर्डिंग हैं, जिन्हें आरोपित समाप्त करना चाहता था।

घटना के बाद महिला ने क्षेत्राधिकारी को शिकायत दी, जिसके उपरांत नैनीताल के मल्लीताल थाने में अभियोग दर्ज हुआ। महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपित ने उस पर अभियोग वापस लेने का दबाव बनाया और मारपीट की। उसने काशीपुर के आईटीआई थाने में भी एक अन्य अभियोग दर्ज कराया। बाद में वह न्याय के लिए उच्च न्यायालय पहुंची।

महिला ने आरोप लगाया कि अभियोग वापस न लेने पर आरोपित ने उसे विश्वास में लेकर मंदिर में हिंदू रीति से विवाह किया, जिसके फोटो और वीडियो उसके पास हैं। विवाह के बाद कुछ समय तक संबंध सामान्य रहे, किंतु पुनः अभियोग वापस लेने का दबाव बनाया गया। महिला का कहना है कि उसने विवाह के पंजीकरण अथवा न्यायालय विवाह की शर्त रखी, जिस पर आरोपित ने असहमति जताई।

महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपित ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसके अनुसार दिसंबर 2025 में भी ऐसी घटना हुई और 8 फरवरी 2026 को आरोपित काशीपुर स्थित उसके घर पहुंचा, जहां मारपीट कर शारीरिक शोषण किया गया। महिला ने 10 फरवरी को जनता दरबार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत दी, जिसके बाद अभियोग दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि अभी तक आरोपित पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और आरोपित के परिवार की भी संलिप्तता है।

पुलिस की ओर से काशीपुर के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि महिला ने शिकायत दी है, जिसमें उसने अरुण कुमार नामक व्यक्ति से प्रेम विवाह की बात कही है। विवाह के बाद दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कार्रवाई और उठते प्रश्न

सूत्रों के अनुसार काशीपुर कोतवाली में महिला की शिकायत पर नया अभियोग पंजीकृत किया गया है। हालांकि अभी तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि प्रकरण की जांच विधिक प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्यों महत्वपूर्ण है मामला

कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस कर्मियों पर लगे आरोप संस्थागत विश्वसनीयता से भी जुड़े होते हैं। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो यह न केवल दंडात्मक कार्रवाई बल्कि विभागीय अनुशासन की दृष्टि से भी गंभीर माना जाएगा। वहीं विधिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में यथाशीघ्र निष्पक्ष जांच, डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण और चिकित्सीय अभिलेखों की पुष्टि निर्णायक भूमिका निभाती है।

प्रकरण में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और जांच किस दिशा में बढ़ती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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