नवीन समाचार, देहरादून, 19 अगस्त 2026 (New Driving License Rule for 2 Wheelers)। दोपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के बाद पैदा हुई असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई है। गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए वैध लाइसेंस रखने वाला चालक स्कूटी या अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चला सकता है, लेकिन केवल बिना गियर वाले दोपहिया की श्रेणी का लाइसेंस रखने पर गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संबंधित बदलावों को 15 अगस्त 2026 से लागू किया है।
नए लर्निंग लाइसेंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा
आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के अनुसार, जन विश्वास अधिनियम के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 में पुराने प्रावधान को हटाया गया है, लेकिन गियर वाले दोपहिया की ड्राइविंग परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति को बिना गियर वाले दोपहिया की परीक्षा में भी उत्तीर्ण माना जाने वाला प्रावधान बरकरार है। यह प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 8(6) में है, न कि धारा 9(6) में।
इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति नया लर्निंग लाइसेंस बनवा रहा है और वह गियर वाली बाइक की श्रेणी के लिए परीक्षा देता है, तो उसके आधार पर जारी स्थायी लाइसेंस से वह बिना गियर वाला दोपहिया भी चला सकेगा। इसके विपरीत केवल बिना गियर वाले दोपहिया की श्रेणी में लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति गियर वाली बाइक चलाने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10 में दोनों को अलग-अलग श्रेणियों—‘motor cycle without gear’ और ‘motor cycle with gear’—के रूप में दर्ज किया गया है।
पुराने लाइसेंसधारकों के लिए क्या बदला?
नए बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) को हटा दिया है। इस पुराने प्रावधान में पहले से प्रभावी मोटरसाइकिल लाइसेंस को गियर और बिना गियर दोनों तरह की मोटरसाइकिल के लिए प्रभावी मानने की व्यवस्था थी।
हालांकि, आरटीओ प्रशासन के अनुसार मौजूदा वैध गियर वाले दोपहिया लाइसेंसधारकों को स्कूटी चलाने के लिए अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बदलाव का व्यावहारिक असर खास तौर पर नए लाइसेंस की श्रेणी चुनने वाले आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है।
आवेदन करते समय यह गलती न करें
नया लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय आवेदक को यह स्पष्ट रूप से देखना होगा कि वह किस श्रेणी के दोपहिया वाहन के लिए आवेदन कर रहा है। यदि भविष्य में गियर वाली बाइक चलाने की आवश्यकता है तो केवल बिना गियर वाले दोपहिया की श्रेणी में लाइसेंस लेना पर्याप्त नहीं होगा।
वहीं गियर वाली बाइक की श्रेणी का लाइसेंस लेने पर बिना गियर वाली स्कूटी भी चलाने की सुविधा मिलती है। आरटीओ प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि आवेदन करते समय वाहन की सही श्रेणी का चयन करें, ताकि स्थायी लाइसेंस जारी होने के बाद वाहन चलाने की पात्रता को लेकर कोई भ्रम न रहे।
बिना पंजीकरण वाले दोपहिया वाहन बेचने वाले विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई
नैनीताल। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बिना पंजीकरण वाले दोपहिया वाहनों के सड़क पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण संख्या के वाहन बेचकर संचालन के लिए देने वाले वाहन विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार आजीवन कर की राशि का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कुमाऊं मंडल में बिना पंजीकरण संख्या आवंटित हुए दोपहिया वाहनों के सड़कों पर चलने का मामला संज्ञान में आने पर आयुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी और अल्मोड़ा को ऐसे सभी वाहनों की पहचान कर संबंधित वाहन विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सात दिन के भीतर की गई कार्रवाई की आख्या आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है। दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराना है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।




















