नवीन समाचार, देहरादून, 25 अगस्त 2026 (Uttarakhand Cabinet Decisions 25 Aug)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में उपनल (UPNL) कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) देने की चरणबद्ध व्यवस्था, सेवा मुक्त अग्निवीरों (Agniveers) के लिए अलग प्रकोष्ठ (Dedicated Cell), सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन, चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और शहरी क्षेत्रों के विकास सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मियों के लिए तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने पर सहमति जताई है, जबकि पूर्व अग्निवीरों के लिए छह पदों वाले प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी गई है।
उपनल कर्मियों और अग्निवीरों से जुड़े फैसले सबसे अहम
उपनल (UPNL) कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों के संबंध में कार्रवाई चल रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन के लिए विचार में लिया जाएगा, जिसकी कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी। तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मियों के लिए कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी।
1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत ऐसे उपनल कर्मियों, जिनकी सेवा में कृत्रिम ब्रेक (Artificial Break) रहा है, उन्हें संबंधित शासनादेश में निर्धारित शर्तों में छूट देते हुए न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है।
यदि किसी विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक उपनल कर्मी कार्यरत हैं तो नियुक्ति की तारीख (Date of Joining) की वरिष्ठता के आधार पर पहले उन्हें स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित माना जाएगा। शेष कर्मियों को उनकी न्यूनतम योग्यता के आधार पर संबंधित संवर्ग के प्रारंभिक पद के वेतनमान पर कार्यरत किए जाने और जरूरत पड़ने पर अधिकसंख्यक पद (Supernumerary Posts) सृजित अथवा समायोजित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर अलग समिति भी गठित की जाएगी।
उच्च न्यायालय (High Court) के आदेशों के क्रम में प्रत्यक्ष अनुबंध (Direct Contract) पर कार्यरत पूर्व उपनल कर्मियों को भी न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
वहीं सेवा मुक्त अग्निवीरों (Ex-Agniveers) को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ (Dedicated Cell) बनाया जाएगा। इसके संचालन के लिए संविदा (Contract) आधार पर छह पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें एक उप निदेशक (Deputy Director), दो सहायक निदेशक (Assistant Director), दो कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) शामिल हैं।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम (Uttarakhand Government Servant Pay Rules), 2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) के स्तरों में संशोधन का निर्णय भी लिया है। वर्तमान व्यवस्था में लेवल-13 (क) के बाद सीधे लेवल-15 और लेवल-16 का प्रावधान था। अब इसके स्थान पर क्रमशः लेवल-14 और लेवल-15 किए जाने का प्रस्ताव है।
इसके साथ विभागीय पद संरचनाओं और सेवा नियमावलियों (Service Rules) में जहां लेवल-15 और 16 अंकित हैं, वहां क्रमशः लेवल-14 और 15 पढ़े जाने की व्यवस्था की जाएगी। यह संशोधन वेतन ढांचे को केंद्र सरकार की संबंधित व्यवस्था के अनुरूप करने की दिशा में है।
सहकारिता क्षेत्र के लिए नई राज्य नीति
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 (National Cooperative Policy-2025) के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 (Uttarakhand State Cooperative Policy-2026) को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य राज्य में सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीकी रूप से सक्षम और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाना है।
नीति में युवाओं के सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion), महिला सशक्तीकरण, नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार, सहकारी संस्थाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और पलायन से पुनर्वास जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है।
वाहनों पर ग्रीन सेस में बदलाव
उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम (Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reform Act), 2003 के तहत वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) से जुड़ी मौजूदा छूट को समाप्त करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। दस्तावेज के अनुसार वर्तमान में हाइब्रिड (Hybrid) और सीएनजी (CNG) वाहनों को मोटरयान कर से छूट दिए जाने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ऐसे वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने की आवश्यकता बताई गई है।
चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी संवर्ग (Medical Health and Family Welfare Statistics Cadre) समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य इस संवर्ग में भर्ती और नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है।
इसके अलावा राज्य में दवाइयों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरणों और इम्प्लांट्स (Implants) की समयबद्ध और पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन (Uttarakhand Medical Supplies Corporation) के गठन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया, जिस पर सहमति प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा उत्तराखंड में
उत्तराखंड में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control-NCDC) की शाखा स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे रोग निगरानी, प्रकोप और महामारी की जांच तथा उनसे निपटने के लिए राज्य की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
इसके लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज (Government Medical College), हरिद्वार में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली को 99 वर्ष की लीज (Lease) पर एक रुपये में दिए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है।
कारागार विभाग में पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव
उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उप कारापाल (Deputy Jailor) पद पर पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। इसमें प्रधान बंदीरक्षक (Chief Head Warder) के लिए 90 प्रतिशत और महिला बंदीरक्षक (Women Warder) के लिए 10 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।
लोकायुक्त और आबादी सर्वेक्षण से जुड़े फैसले
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति (Search Committee) के कार्यकलापों के निर्धारण की नियमावली-2026 तैयार करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने वाली खोज समिति की कार्यविधि, सदस्यों के संदाय भत्ते और पैनल चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना है।
वहीं शहरी आबादी क्षेत्रों के आधुनिक सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों के लिए उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसके तहत डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme-DILRMP) के तहत नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए शहरी भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम होगा।
बीज निगम के कर्मचारियों का दूसरे विभागों में स्थानांतरण
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Seeds and Terai Development Corporation Limited) में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण (Transfer) पर भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
दस्तावेज के अनुसार निगम के तृतीय श्रेणी के 22 और चतुर्थ श्रेणी के 63 कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर तथा निकटवर्ती जिलों के विभिन्न विभागों में अधिकतम 10 वर्ष अथवा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन माह पूर्व, जो पहले हो, तक सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने का प्रस्ताव है। इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ निगम द्वारा ही दिए जाएंगे।
ऋषिकेश की मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को आवास
ऋषिकेश में नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों के व्यवस्थित और सुविचारित विस्थापन के लिए काठबंगला में बनाए गए 116 आवासों में से चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई है। दस्तावेज के अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को ये आवास आवंटित किए जाएंगे।
यूयूएसडीए के पुनर्गठन से 94 अस्थायी पद
उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (Uttarakhand Urban Sector Development Agency-UUSDMA) के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सीवरेज, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, ई-बस, घाटों के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं के सुचारु संचालन को देखते हुए कुल 94 अस्थायी (Non-Cadre) पद सृजित किए जाएंगे।
कैंसर मरीजों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर को स्टांप शुल्क में छूट
अंत्योदय फाउंडेशन (Antyodaya Foundation) के पक्ष में ऋषिकेश स्थित संपत्ति के गिफ्ट डीड (Gift Deed) पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) में छूट देने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने विचार किया। यह संपत्ति कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर (Hospice Care Center) स्थापित करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
संपत्ति का मूल्य 1.77 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है और उस पर 8,87,050 रुपये स्टांप ड्यूटी का आकलन था। मंत्रिमंडल ने धर्मार्थ और जनकल्याणकारी कार्य को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इस शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
निजी विश्वविद्यालयों के लिए नया परिनियम
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम (Uttarakhand Private Universities Act), 2023 की धारा 36 के तहत राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के कार्यों और संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम (Ordinance), 2026 के प्रख्यापन की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी जा रही है।
शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में लगेंगी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों (Martyrs) के सम्मान में उनकी प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है।
इस पहल के जरिए सरकार शहीद सैनिकों की स्मृति को गांवों से जोड़ते हुए युवाओं में राष्ट्रसेवा की प्रेरणा पहुंचाने की दिशा में काम करेगी।
1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी
ऊर्जा क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited-UPCL) द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और भरोसेमंद बेस-लोड बिजली (Base-Load Power) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
दस्तावेज के अनुसार न्यूनतम बोलीदाता (L1) अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited) से 5.746 रुपये प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को संबंधित बिजली आपूर्ति समझौते (Power Supply Agreement-PSA) और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) से आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इस प्रकार कैबिनेट के फैसलों में रोजगार और सेवा शर्तों से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि अभिलेख, शहरी विकास, ऊर्जा, सैनिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार तक कई क्षेत्र शामिल हैं। इनमें उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन और पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ के निर्णय सीधे रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सबसे प्रमुख फैसलों में शामिल हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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