लोकायुक्त मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में मांगी प्रगति रिपोर्ट
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अक्टूबर 2026 (High Court News 12 October 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही लोकायुक्त कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक वेतन का भुगतान करने को कहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि संबंधित नियम बना लिये गये हैं और चयन समिति (Search Committee) का भी गठन कर दिया गया है। सरकार ने आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ समय मांगा। इस पर न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये। साथ ही लोकायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर भी आदेश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया अभिनंदन
नैनीताल में सोमवार को उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने बार सभागार में हाईकोर्ट के नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और स्थायी न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने दोनों न्यायाधीशों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने वकालत के शुरुआती दिनों के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों और लगातार मेहनत के बल पर वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से अपने पेशे के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि उच्च न्यायालय के शुरुआती दौर में अधिवक्ताओं के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और कक्ष भी उपलब्ध नहीं थे। उस समय अधिवक्ताओं ने पेड़ों के नीचे बैठकर बारिश और बर्फबारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी कार्य किया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने अधिवक्ता के रूप में उस दौर को देखा है। समय के साथ न्यायालय के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है।
रावत ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ बार एसोसिएशनों में अपना स्थान बनायेगी। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। इससे न्याय की अपेक्षा लेकर न्यायालय पहुंचने वाले लोगों को समय पर त्वरित न्याय मिलने में सहायता मिलेगी।
कार्यक्रम में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, बार एसोसिएशन के सचिव सौरभ अधिकारी सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।
खेल मैदानों और पार्कों के संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को तीन महीने में सूची बनाने के निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के खेल मैदानों, पार्कों और खुले स्थानों को अतिक्रमण तथा व्यावसायिक गतिविधियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर शादाब उल हक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शहरी विकास विभाग के सचिव को तीन महीने के भीतर प्रदेश के सभी पार्कों, खेल मैदानों और खुले स्थानों की सूची तैयार कर उन्हें अधिसूचित करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय ने वर्ष 1975 के संरक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और इन स्थानों पर प्रतिबंधित अथवा व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिये हैं। न्यायालय का उद्देश्य सार्वजनिक खुले स्थानों और खेल सुविधाओं को उनके निर्धारित उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है।
रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज मैदान पर भी निर्देश
इस जनहित मामले में न्यायालय ने रामनगर स्थित एमपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान का विशेष उल्लेख किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक पूरे प्रदेश के खेल मैदानों और खुले स्थानों की अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक इस मैदान का उपयोग केवल खेल गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
न्यायालय के निर्देशों से खेल मैदानों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने और युवाओं तथा उभरते खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। निर्धारित समयसीमा के भीतर सूची तैयार करने और संरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग को दी गयी है।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
High Court News 12 October 2026, Uttarakhand High Court, Nainital High Court News, Lokayukta Uttarakhand, Lokayukta Staff Salary, Justice Manoj Kumar Tiwari, Justice Subhash Upadhyay, High Court Bar Association, Uttarakhand Judiciary, Shadab Ul Haq, Sports Ground Protection, Ramnagar MP Inter College, Public Parks Protection, Urban Development Department, Uttarakhand News, Nainital News, #UttarakhandHighCourt #NainitalNews #Lokayukta #SportsGroundProtection #UttarakhandNews

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

































