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May 20, 2024

उच्च न्यायालय ने बताया नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक, गौलापार को भी बताया अनुपयुक्त, 2 दिन पहले की तिथि पर आदेश जारी

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नवीन समाचार,नैनीताल, 10 मई 2024 (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक बताया है। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव से एक माह के भीतर उच्च न्यायालय के लिये उचित स्थान बताने को कहा है। साथ ही उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वह एक पोर्टल बनाएं। जिसमें अधिवक्ताओं व जनसामान्य से सुझाव लिए जाएं कि वे नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के पक्ष में हैं या नहीं।

(Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court) Policemen, High Court, Court Order, Encroachment not removed after High Court order8 मई को यानी 2 दिन पहले कि तिथि युक्त आज अपलोड हुए आदेश में कहा गया है कि गौलापार में जहां उच्च न्यायालय के लिये जगह चिन्हित है वहां 75 फीसदी वन भूमि है और घना जंगल है। वहां पेड़ काटने के बाद उच्च न्यायालय की स्थापना करना उचित नहीं है। उच्च न्यायालय इसके पक्ष में नहीं है। पूरा आदेश पढ़ने को यहाँ क्लिक करें। 

उच्च न्यायालय ने कहा है कि नैनीताल में वादकारियों और युवा वकीलों को होने वाली कठिनाइयों, चिकित्सा सुविधाओं और कनेक्टिविटी की कमी के अलावा न्यायालय में 75ः से अधिक मामलों में राज्य सरकार के पक्षकार होने और अधिकारियों,कर्मचारियों के नैनीताल उच्च न्यायालय आने में टीए व डी ए में होने वाले खर्च को देखते हुए उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना आवश्यक है।

(Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

उल्लेखनीय है कि बीती 8 मई को आईडीपीएल ऋषिकेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, उत्तराखंड राधा रतूड़ी व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु वी.सी. के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए थे। जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा नैनीताल से न्यायालय स्थानांतरित करने की सूचना दी थी और उसी दिन दोपहर बाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं का पक्ष भी सुना गया। (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने के मुद्दे को शीघ्र निपटाने के लिए उच्च न्यायालय ने एक प्रक्रिया तैयार की है। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, न्यायालय रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम से कम 7,000 वकीलों के लिए चौंबर, कैंटीन, पार्किंग स्थल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। जहां अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और अच्छी कनेक्टिविटी हो। (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

यह पूरी प्रक्रिया मुख्य सचिव द्वारा एक महीने के भीतर पूरी की जाएगी और मुख्य सचिव 7 जून 2024 तक अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में सौंपेंगे। (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

न्यायालय ने कहा है कि प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की राय भी बहुत आवश्यक है। इसलिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 14 मई 2024 तक एक पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया है। इस पोर्टल में अधिवक्ता यदि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं तो “हाँ” चुनकर अपनी पसंद देने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वे रुचि नहीं रखते हैं तो अपनी नामांकन संख्या, तिथि और हस्ताक्षर दर्शाकर “नहीं” लिखेंगे। इसी तरह वादकारी भी इस पोर्टल में अपनी राय दे सकते हैं। यह राय 31 मई तक देनी है। (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को उक्त आशय की सूचना को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों सहित उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन से भी जगह चिन्हित करने को कहा गया है। (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जिसमें प्रमुख सचिव विधायी और संसदीय कार्य, प्रमुख सचिव, गृह, दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा नामित एक सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अध्यक्ष और एक अन्य इसके सदस्य होंगे। यह समिति सम्बंधित पक्षों की राय लेने के बाद 07 जून 2024 तक सीलबंद रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेगी। इसके बाद उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में सरकार की सिफारिश और विकल्पों के परिणाम को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2024 को होगी। (Nainital-Haldwani inappropriate-Says High Court)

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