स्वरोजगार से पलायन पर प्रहार : मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनी उत्तराखंडी युवाओं का संबल

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नवीन समाचार, देहरादून, 16 अप्रैल 2026 (Chief Ministers Self-Employment Scheme)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की ‘डबल इंजन’ सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं और कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ (Mukhymantri Swarozgar Yojana) एक मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। वर्ष 2015 में आरंभ की गई इस योजना का मुख्य ध्येय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करना और पहाड़ से हो रहे पलायन (Migration) को प्रभावी ढंग से रोकना है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य के स्थानीय निवासियों को स्वयं का सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise) या व्यवसाय स्थापित करने हेतु न केवल वित्तीय ऋण (Financial Loan) उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सरकार द्वारा भारी अनुदान (Subsidy) भी प्रदान किया जा रहा है।

(Chief Ministers Self-Employment Scheme) उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | भारत सरकार की योजनाएंप्रशासनिक सूत्रों और उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के माध्यम से दस्तकारों, शिल्पकारों और शिक्षित बेरोजगारों को उनके घर के समीप ही आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना से राज्य की विकास दर में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर नए रोजगारों का सृजन हो रहा है।

निवेश सीमा और श्रेणीवार अनुदान का प्रावधान

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये और सेवा या व्यवसाय क्षेत्र (Service/Business Sector) के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध है। एमएसएमई नीति 2015 (MSME Policy 2015) के आधार पर जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर मार्जिन मनी अनुदान (Margin Money Subsidy) दिया जा रहा है:

  • श्रेणी ए (सीमांत व दुर्गम क्षेत्र): परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान।

  • श्रेणी बी: परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अनुदान।

  • श्रेणी सी: परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अनुदान। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/Minority/Ex-Servicemen/Women/PH) के आवेदकों को मात्र 5 प्रतिशत अंशदान (Contribution) स्वयं वहन करना होता है।

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पात्रता एवं आवश्यक अर्हताएं

योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक का उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यद्यपि शैक्षिक योग्यता की कोई कड़ी बाध्यता नहीं है, किंतु आवेदक का न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत केवल उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दिवालिया (Bankrupt) घोषित नहीं होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) के माध्यम से यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात प्राप्त लॉगिन विवरण की सहायता से आवेदक को अपना विस्तृत विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (Aadhar Card), बैंक पासबुक, राशन कार्ड, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report-DPR) और शपथ पत्र (Affidavit) प्रमुख हैं।

योजना की सुगमता हेतु सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 7618544555 और ईमेल mpr@doiuk.org भी जारी किया है। क्या इस प्रकार की आर्थिक सहायता और अनुदान से उत्तराखंड का युवा वास्तव में ‘नौकरी मांगने वाला’ नहीं बल्कि ‘नौकरी देने वाला’ बन पाएगा? प्रशासन का मानना है कि स्वरोजगार के प्रति बढ़ती यह जागरूकता भविष्य में राज्य की आर्थिकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

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