सहायक अध्यापक व प्रवक्ता सेवा गणना विवाद: हाईकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा, किच्छा नगर पालिका चुनाव मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मार्च 2026 (Nainital News 13 March 2026-1)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) स्थित उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) में सहायक अध्यापक (Assistant Teacher – LT) और प्रवक्ता (Lecturer) पदों पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा गणना से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला सामने आया है।

Nainital News 13 March 2026-1 (Uttarakhand-Recruitment for 1649 Basic Teachers) (Last date to apply for Assistant Teacher-LT) (Supreme Court Setback-Promotion of 18000 Teacher)नियमित नियुक्ति से पूर्व की सेवाओं को नियमित सेवा में जोड़ने और उसका लाभ देने की मांग को लेकर दायर दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ (Larger Bench) के समक्ष भेज दिया है। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार (Government of Uttarakhand) से इस विषय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नियमित सेवा में पूर्व सेवा जोड़ने का विवाद

मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति (Senior Justice) मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) की एकलपीठ (Single Bench) में हुई। याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश शर्मा (Satya Prakash Sharma) सहित अन्य शिक्षकों ने न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1990 से 1993 के बीच हुई थी और वे वर्ष 2002 में नियमित हुए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार उनके द्वारा नियमित नियुक्ति से पहले की गई सेवाओं को नियमित सेवा में शामिल नहीं कर रही है और इस कारण उन्हें सेवा लाभ, वरिष्ठता तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।

नियुक्ति पत्र में दी गई शर्त का हवाला

याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि उनके नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) में स्पष्ट उल्लेख है कि 7 अगस्त 1993 से पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, उनकी पूर्व सेवाओं को नियमित सेवा में जोड़ा जाएगा।

इसके बावजूद राज्य सरकार इस प्रावधान का लाभ नहीं दे रही है, जिससे शिक्षकों के सेवा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से क्या कहा गया

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की पूर्व सेवाओं को नियमित सेवा में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे वर्ष 2018 की सेवानिवृत्ति नियमावली (Retirement Rules – 2018) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन पर वर्ष 2018 की नियमावली लागू नहीं होती, बल्कि उन पर उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति नियमावली 1961 (Uttar Pradesh Retirement Rules – 1961) लागू होती है। इसलिए नियमित नियुक्ति से पूर्व की सेवाओं को भी नियमित सेवा में जोड़कर उन्हें संबंधित लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

बड़ी पीठ में होगी आगे सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इसी विषय से संबंधित एक प्रकरण पहले से ही खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष विचाराधीन है। इसी कारण एकलपीठ ने इस मामले को भी बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया है।

अब इस विवाद पर अंतिम निर्णय बड़ी पीठ द्वारा किया जाएगा, जिससे प्रदेश के अनेक शिक्षकों की सेवा गणना और सेवानिवृत्ति लाभ प्रभावित हो सकते हैं।


किच्छा नगर पालिका चुनाव मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई 17 मार्च को

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मार्च 2026 ()।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जिले की किच्छा नगर पालिका (Kichha Municipal Council) के चुनाव न कराए जाने के मामले पर भी सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति (Justice) राकेश थपलियाल (Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ में हुई, जिसमें न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है।

डेढ़ वर्ष से प्रशासक चला रहा नगर पालिका

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि किच्छा नगर पालिका में पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से प्रशासक (Administrator) के माध्यम से ही सभी कार्य किए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य की अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, लेकिन किच्छा नगर पालिका में आरक्षण (Reservation) निर्धारित होने के बावजूद अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं।

स्थानीय शासन व्यवस्था पर असर

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर न होने से स्थानीय शासन व्यवस्था (Local Self Governance System) प्रभावित होती है और नागरिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

आगामी सुनवाई में न्यायालय इस विषय में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

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