नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2026 (Nainital-Meat at Religious Event)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) और बागेश्वर (BAGESHWAR) जनपदों से बुधवार को न्यायिक और पर्यावरणीय मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आये। धारी तहसील के पहाड़पानी क्षेत्र में वर्ष 2019 में धार्मिक पूजा कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद हत्या करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी ओर उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागेश्वर जिले में अवैध खड़िया खनन से प्रभावित गांवों और 165 खनन इकाइयों से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
मीट में मिर्च अधिक होने के विवाद के बाद हुई थी हत्या
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त ललित मोहन चौसाली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात और आठ सितंबर 2019 की रात धारी तहसील के पहाड़पानी (कालीगढ़ी गधेरा) क्षेत्र में धार्मिक पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भोजन के दौरान अशोक मेलकानी ने मीट में मिर्च अधिक होने की बात कही, जिस पर वहां मौजूद ललित मोहन चौसाली भड़क गया और दोनों के बीच विवाद तथा धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालांकि उपस्थित लोगों ने तत्काल मामला शांत करा दिया था।
पूजा स्थल से लौटते समय चाकू से किया हमला
अभियोजन के अनुसार विवाद के बाद जब अशोक मेलकानी अपने साथी के साथ घर की ओर जा रहा था, तब करीब 15 से 20 मीटर आगे दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई। इसके बाद आक्रोशित होकर ललित मोहन चौसाली ने चाकू से अशोक की छाती पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
घटना के बाद मृतक के भाई बबलू मेलकानी ने पट्टी चौभेंसी राजस्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने 12 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को अदालत ने माना विश्वसनीय
बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना में प्रयुक्त चाकू पर मानव रक्त नहीं मिला और अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। हालांकि न्यायालय ने मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों जगदीश चंद्र मिश्रा और राजेंद्र भट्ट के बयानों को विश्वसनीय माना। अदालत ने कहा कि दोनों गवाहों ने अभियुक्त को घटनास्थल पर हाथ में चाकू लिये देखा था और उसने अपराध स्वीकार भी किया था। न्यायालय ने माना कि पूर्व शत्रुता न होने के बावजूद भोजन को लेकर हुआ विवाद हत्या का पर्याप्त कारण बना और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।
अवैध खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागेश्वर जिले की कांडा तहसील सहित कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से उत्पन्न दरारों और पर्यावरणीय नुकसान के मामलों पर भी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका सहित 165 खनन इकाइयों से संबंधित मामलों पर एक साथ सुनवाई की।
न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पूछा है कि जिन खनन इकाइयों पर रोक लगायी गयी है, उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में अभी तक स्टेट इन्वायरमेंट कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन और पर्यावरणीय जोखिमों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक प्रश्न खड़े कर रहा है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
