शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न मामले में नरेश पांडे ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, खुद को बताया निर्दोष

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नवीन समाचार, नैनीताल, 22 मई 2026 (Naresh Pandey filed Anticipatory Bail)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) और भवाली (BHOWALI) क्षेत्र में चर्चित युवती द्वारा शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न और गर्भपात कराने के आरोपों से जुड़े मामले में आरोपित नरेश पांडे ने जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मल्लीताल कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 19/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 69 के तहत दर्ज मामले में नरेश पांडे ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। मामले में अदालत गुरुवार 22 मई को इस याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई कर सकती है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

अदालत में कहा- झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है मामला

न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में नरेश पांडे ने कहा है कि उनके विरुद्ध दर्ज कराया गया मुकदमा झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता युवती और उनके बीच लंबे समय से संबंध थे तथा बाद में दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : अपडेट : शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपित नरेश पांडे को 23 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया-मोबाइल फोन जब्त, बाउंसरों और निजी गनरों पर कार्रवाई..

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उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भवाली से बड़ी खबर सामने आ रही है. खुद को  व्यापारी नेता और प्रभावशाली चेहरा बताने वाले चर्चित बाहुबली नरेश ...बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि युवती द्वारा बाद में पुलिस को एक अन्य शिकायत पत्र देकर कथित रूप से यह कहा गया कि उस पर दबाव बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस या अदालत की ओर से अभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

राजनीतिक और सामाजिक कारणों से फंसाने का आरोप

अग्रिम जमानत याचिका में नरेश पांडे ने स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी बताते हुए दावा किया है कि उन्हें राजनीतिक और सामाजिक कारणों से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग किया है और भविष्य में भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

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प्रार्थना पत्र के अनुसार 19 मई को पुलिस ने नरेश पांडे से लगभग 18 से 20 घंटे तक पूछताछ की तथा उनके दो मोबाइल फोन जांच के लिए अपने कब्जे में लिये। बचाव पक्ष ने इसे भी अदालत के समक्ष उल्लेखित किया है। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : नैनीताल में छात्र राजनीति से जुड़ी युवती से शादी का झांसा देकर संबंध बनाये गए, अब धमकी दी जा रही, अन्य मामले में 3 युवकों पर छात्रा के निजी वीडियो प्रसारित करने और ब्लैकमेल का आरोप

गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग

याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि मामले की जांच जारी रहने तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए। अदालत अब पुलिस की विवेचना, प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय करेगी।

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बाउंसरों और निजी गनरों पर पहले ही हो चुकी है कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में नैनीताल पुलिस पहले ही नरेश पांडे के साथ रहने वाले तीन बाउंसरों और निजी गनरों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस ने लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन और हथियारों के दुरुपयोग के आरोप में शस्त्र जब्त किये थे तथा संबंधित लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

मामला नैनीताल और भवाली क्षेत्र में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब अदालत में होने वाली सुनवाई और पुलिस विवेचना के अगले चरण इस मामले की दिशा तय करेंगे। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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