ईंधन बचाने के लिए हाईकोर्ट में अब हर शुक्रवार होगी वर्चुअल सुनवाई; मदरसा एक्ट, संपत्ति कुर्की, हत्या के प्रयास का दोषी किया बरी, शराब दुकानों पर अहम आदेश, जिला स्तरीय कैरम टूर्नामेंट

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नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मई 2026 (Nainital High Court News 21 May 2026)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) हाईकोर्ट (HIGH COURT) ने ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अब प्रत्येक शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई का दिन घोषित किया है। वहीं शुक्रवार को हुई विभिन्न सुनवाईयों में मदरसा एजुकेशन एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों की कुर्की, हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि और शराब दुकानों के आवंटन जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी न्यायालय ने अहम टिप्पणियां और आदेश दिए। दूसरी ओर नैनीताल बार एसोसिएशन ने प्रथम जिला स्तरीय कैरम टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है।

ईंधन बचाने के लिए हर शुक्रवार होगी वर्चुअल सुनवाई

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निर्देशों के अनुसार अधिवक्ताओं और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। केवल तकनीकी समस्याओं या विशेष परिस्थितियों में ही भौतिक उपस्थिति की अनुमति होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने हल्द्वानी, भवाली और अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं से सप्ताह के अन्य दिनों में भी वर्चुअल माध्यम अपनाने का अनुरोध किया है।

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न्यायालय ने स्थानीय अधिवक्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों से पैदल अदालत आने तथा बाहर से आने वालों को कार-पूलिंग अपनाने की सलाह भी दी है, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके।

मदरसा एजुकेशन एक्ट मामले की सुनवाई अब 10 जून को

हाईकोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तिथि 10 जून निर्धारित की है। यह याचिका ऊधमसिंह नगर स्थित केबीएन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वह वर्ष 2006 से मदरसा संचालित कर रहा है, जबकि राज्य सरकार ने नया मदरसा एजुकेशन एक्ट लागू करते हुए आगामी एक जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा परिषद समाप्त करने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।

संपत्तियों की कुर्की के आदेश हाईकोर्ट ने किए रद्द

हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत हरिद्वार की विशेष अदालत और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संपत्तियों की कुर्की के आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने पांच अलग-अलग अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि केवल किसी कथित गिरोह से संबंध या रिश्तेदारी के आधार पर संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों के बीच स्पष्ट एवं मजबूत संबंध साबित नहीं करती, तब तक वैध संपत्ति को कुर्क करना कानूनन उचित नहीं माना जा सकता।

हत्या के प्रयास मामले में दोषी ठहराए व्यक्ति को किया बरी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के सामूहिक मारपीट प्रकरण में हत्या के प्रयास के आरोप में सजा काट रहे विनोद नामक व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। साथ ही देहरादून के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा छह मार्च 2020 को सुनाया गया पांच वर्ष के कठोर कारावास का आदेश भी निरस्त कर दिया गया।

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न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने पाया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में घटना होने के बावजूद स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए और अपीलकर्ता की स्पष्ट व्यक्तिगत भूमिका भी सिद्ध नहीं हुई।

शराब दुकानों के संचालन पर हाईकोर्ट की रोक

हाईकोर्ट ने देहरादून के डालनवाला स्थित परेड ग्राउंड और राजपुर रोड पर संचालित अंग्रेजी शराब दुकानों के आवंटन से संबंधित मामलों में एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी आवंटन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और आबकारी आयुक्त से एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही जिलाधिकारी को भी आदेशों का अनुपालन कर जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नैनीताल बार एसोसिएशन करेगा जिला स्तरीय कैरम टूर्नामेंट

जिला बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय प्रताप सिंह मौनी की स्मृति में प्रथम जिला स्तरीय कैरम टूर्नामेंट-2026 का आयोजन 25 मई से बार सभागार में किया जाएगा। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर सिंगल्स और डबल्स वर्ग में आयोजित होगी।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरुण बिष्ट ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन अधिवक्ताओं के बीच आपसी समन्वय, भाईचारा और तनावमुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।

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