नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मई 2026 (Nainital 3 Accused Acquitted in Theft)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद में वर्ष 2021 में दर्ज दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में अदालतों ने आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। एक मामले में भवाली क्षेत्र में टायर चोरी के आरोपितों को राहत मिली, जबकि दूसरे मामले में अवैध गैस रीफिलिंग और कालाबाजारी के आरोपित को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोनों मामलों में अदालतों ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों को आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
भवाली टायर चोरी प्रकरण में दो आरोपित दोषमुक्त
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नैनीताल उर्वशी रावत की अदालत ने वर्ष 2021 के टायर चोरी के प्रकरण में आरोपित कमलेश सिंह मेहरा और लॉब संग खिमाल को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 23-24 जनवरी 2021 की रात भवाली थाना क्षेत्र में खड़ी एक बोलेरो वाहन से स्टेपनी और पिछला टायर चोरी हो गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने जांच के दौरान कमलेश सिंह मेहरा निवासी बेरीनाग, पिथौरागढ़ और लॉब संग खिमाल निवासी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के टायर बरामद करने का दावा किया था।
सीसीटीवी फुटेज और बरामदगी पर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया तथा सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी फर्द और अन्य दस्तावेज अदालत में साक्ष्य के रूप में दाखिल किए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक रुवाली और हितेश पाठक ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आरोपितों को झूठा फंसाया गया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि सीसीटीवी फुटेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के अनुरूप प्रमाणित नहीं किया गया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि फुटेज में दिखाई देने वाले व्यक्ति की स्पष्ट पहचान संभव नहीं हो सकी और कथित चोरी हुए टायरों तथा बरामद टायरों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। इसके आधार पर दोनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 34 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।
अवैध गैस रीफिलिंग मामले में भी आरोपित बरी
दूसरे मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग और कालाबाजारी के आरोपित खुशाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
मामला थाना मुखानी में वर्ष 2021 में दर्ज प्राथमिकी संख्या 29/2021 से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार 21 जनवरी 2021 को मुखानी क्षेत्र के कमलुवागांजा रोड स्थित एक परिसर में पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान खुशाल सिंह के कब्जे से चार घरेलू गैस सिलेंडर, रीफिलिंग उपकरण, फुट पंप, पीतल का नोजल और 5950 रुपये बरामद किए गए थे। आरोपित पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
गवाहों के बयानों में विरोधाभास का मिला लाभ
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश किए गए। पूर्ति निरीक्षक, पुलिस कर्मियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा एफआईआर, जब्ती मेमो और अन्य दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक रुवाली ने बरामदगी की प्रक्रिया और कार्रवाई पर सवाल उठाए। अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास, बरामदगी की परिस्थितियों और साक्ष्यों की विश्वसनीयता का परीक्षण किया। इसके बाद न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा और आरोपित खुशाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
साक्ष्य और जांच प्रक्रिया पर उठे प्रश्न
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों मामलों में अदालतों ने तकनीकी साक्ष्यों, बरामदगी प्रक्रिया और गवाहियों की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण माना। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रियाओं का पालन न होना अभियोजन के लिए कमजोर पक्ष साबित हुआ।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक और विधिक रूप से मजबूत जांच तथा साक्ष्यों का सही दस्तावेजीकरण अभियोजन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
