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नवीन समाचार, नैनीताल, 25 मार्च 2026 (HCs Clear Verdict on Guest Teachers)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी अतिथि शिक्षक का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो वह सेवा विस्तार का दावा नहीं कर सकता। इस निर्णय के तहत अल्मोड़ा विश्वविद्यालय (Almora University) की हिंदी विभाग की अतिथि शिक्षिका की याचिका खारिज कर दी गई है।
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Toggleअतिथि शिक्षक के सेवा विस्तार पर न्यायालय की सख्त टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अतिथि संकाय (Guest Faculty) की नियुक्ति मूलतः अस्थायी होती है और इसे अधिकार के रूप में विस्तार का दावा नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता प्रिया जोशी (Priya Joshi) ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि विश्वविद्यालय में नियमित सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) की नियुक्ति होने तक उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने दिया जाए।
नियुक्ति शर्तें और विवाद का आधार
मामले के अनुसार 5 मार्च 2024 के विज्ञापन के आधार पर प्रिया जोशी को अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट था कि सेवा केवल 31 दिसंबर 2024 तक या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी।
इसके बाद विश्वविद्यालय ने उनकी सेवाओं को छह माह के लिए जून 2025 तक बढ़ाया, लेकिन इसी अवधि के दौरान उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया।
96 दिन अनुपस्थिति और नोटिस के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं
विश्वविद्यालय के अनुसार—
- याचिकाकर्ता 96 दिनों तक अनुपस्थित रहीं
- इस पर 21 अप्रैल 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
- लेकिन उनके द्वारा नोटिस का कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया
इन परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून 2025 के बाद उन्हें सेवा विस्तार न देने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने माना कि जब नियुक्ति स्पष्ट रूप से अस्थायी हो और प्रदर्शन भी संतोषजनक न हो, तो सेवा विस्तार का दावा न्यायसंगत नहीं है। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
व्यापक प्रभाव: अन्य अतिथि शिक्षकों के लिए संकेत
यह निर्णय उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है, जो सेवा विस्तार को अधिकार के रूप में देखते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि—
‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:
|
- सेवा विस्तार स्वतः अधिकार नहीं है
- प्रदर्शन और अनुशासन अनिवार्य मानदंड हैं
- नियुक्ति की शर्तों का पालन सर्वोपरि है
इस फैसले के बाद विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के मूल्यांकन और उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ सकती है। साथ ही यह भी संभव है कि संस्थान स्पष्ट अनुबंध और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करें। क्या यह फैसला उच्च शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही और कार्य संस्कृति को और मजबूत करेगा? यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














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