लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह की मोहलत दी
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अगस्त 2026 (Nainital HIgh Court News 12 Aug 2026)। उच्च न्यायालय (High Court) ने नैनीताल के गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी द्वारा लोकायुक्त (Lokayukta) की नियुक्ति की मांग को लेकर वर्ष 2021 में दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर बुधवार को सुनवाई की। राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाए जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए एक माह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दो सप्ताह के भीतर प्रगति की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जानी है और इन नियमों को नियुक्ति करने वाली सर्च कमेटी (Search Committee) को भेजा जाना है। इसी के आधार पर लोकायुक्त और सदस्यों का चयन होगा। सरकार की ओर से कहा गया कि नियमावली के बिना लोकायुक्त और उसकी कार्यकारिणी की नियुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए एक माह का समय दिया जाए।
इस पर कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर अब तक हुई प्रगति की स्थिति से अवगत कराने को कहा। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ (Division Bench) में हुई।
हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सुनवाई, स्वास्थ्य सचिव से दो सप्ताह में मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉ. विनय शंकर पांडे से दो सप्ताह के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है।
बुधवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि सरकार ने वर्तमान में कई अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया है, लेकिन उन अस्पतालों में उनके स्थान पर अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से यह भी पूछा कि किस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या कमियां हैं और दो सप्ताह के भीतर इसकी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव सहित अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से कहा गया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारु रूप से चल रही हैं तथा रिक्त और स्थानांतरित चिकित्सकों के पदों पर शीघ्र सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग नियुक्तियां करने जा रहा है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। आंकड़ों के अनुसार नैनीताल जिला अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (Intensive Care Unit) में मरीजों को भर्ती करने की पूरी सुविधा उपलब्ध बताई गई थी। इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से कहा कि वह बुधवार को नैनीताल में ही हैं, इसलिए अस्पताल का मौके पर जाकर निरीक्षण करें और देखें कि आंकड़े सही हैं या वर्तमान स्थिति कुछ और है।
कोर्ट ने कहा कि कागजों में सभी सुविधाएं उपलब्ध दिखाई जा रही हैं, जबकि एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (Electrocardiogram) के लिए भी मरीज को हल्द्वानी रेफर किया जाता है। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि अस्पताल की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए दो सप्ताह के भीतर उठाए गए कदमों की जानकारी शपथ पत्र (Affidavit) के माध्यम से प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
हाईकोर्ट ने चर्चित जानलेवा हमले और आपराधिक साजिश के मामले के आरोपित महेश चंद्र टमटा की नियमित जमानत निरस्त की
हाईकोर्ट ने रामनगर के चर्चित जानलेवा हमले और आपराधिक साजिश के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित महेश चंद्र टमटा की नियमित जमानत (Regular Bail) निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने रामनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई जमानत को पूरी तरह गैरकानूनी करार देते हुए निरस्त कर दिया।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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