नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अगस्त 2026 (Nainital-6 Externed from Dstrict)। जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण कानून (Goonda Control Act) के तहत कार्रवाई करते हुए छह व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर (Externment) करने के आदेश दिए हैं।
वहीं, कुछ मामलों में पर्याप्त आधार नहीं मिलने अथवा संबंधित व्यक्ति के पहले से जेल में निरुद्ध होने की स्थिति में न्यायालय ने कार्रवाई समाप्त कर दी है। इस तरह जिला प्रशासन की कार्रवाई में एक ओर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती दिखाई गई है, तो दूसरी ओर पर्याप्त आधार के बिना कार्रवाई आगे न बढ़ाने का संदेश भी दिया गया है।
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में गुंडा नियंत्रण कानून के तहत विचाराधीन मामलों में आपराधिक गतिविधियों और दर्ज अभियोगों को आधार बनाकर छह व्यक्तियों को छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रखने के आदेश पारित किए गए हैं। जिला बदर किए गए छह व्यक्तियों में पांच के नाम और उनके विरुद्ध दर्ज मामलों का विवरण दिया गया है।
एनडीपीएस से लेकर चोरी और हथियार संबंधी मामलों तक कार्रवाई
कार्रवाई की जद में आए लोगों में मेडिकल गली बनभूलपुरा (Banbhulpura) निवासी आसिफ (Asif) पुत्र सिराजुद्दीन रहमान (Sirajuddin Rahman) के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के कई मामले दर्ज होने के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार गफूर बस्ती (Gafoor Basti) निवासी इरफान उर्फ शक्ति (Irfan alias Shakti) पुत्र मेहंदी हसन (Mehndi Hasan) तथा शनि बाजार गेट थाना बनभूलपुरा निवासी अरशद अली (Arshad Ali) पुत्र स्वर्गीय असगर अली (Asgar Ali) के विरुद्ध भी एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
इसी तरह इंदिरा नगर बनभूलपुरा निवासी शाहनवाज (Shahnawaz) पुत्र अशरफ (Ashraf) के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के साथ चोरी और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। वहीं, गोकुल नगर थाना काठगोदाम (Kathgodam) निवासी राहुल बिष्ट उर्फ राहुल थापा (Rahul Bisht alias Rahul Thapa) पुत्र वीर बहादुर (Veer Bahadur) के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, चोरी तथा जुआ अधिनियम (Gambling Act) से जुड़े आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध छह माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।
जेल में निरुद्ध तीन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई समाप्त
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कुछ मामलों में संबंधित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गुंडा नियंत्रण कानून के तहत चल रही न्यायालयीन कार्रवाई समाप्त करने के आदेश भी दिए हैं। लालकुआं (Lalkuan) निवासी अमन गुप्ता (Aman Gupta) पुत्र सीताराम (Sitaram) तथा गौलापार, काठगोदाम निवासी शेखर आर्य उर्फ चंद्रशेखर (Shekhar Arya alias Chandrashekhar) पुत्र आनंद प्रसाद (Anand Prasad) वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं।
इसी प्रकार बनभूलपुरा निवासी मिराज (Miraj) पुत्र मोहम्मद हनीफ (Mohammad Hanif) भी किसी अन्य मामले में जेल में निरुद्ध है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इन तीनों के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण कानून के तहत चल रही कार्रवाई समाप्त करने के आदेश दिए।
पर्याप्त आधार नहीं मिला तो दो नोटिस भी निरस्त
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो अन्य मामलों में पुलिस की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को भी पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर समाप्त कर दिया। गौलापार, थाना काठगोदाम निवासी महेंद्र (Mahendra) पुत्र विपिन चंद्र (Vipin Chandra) के विरुद्ध केवल आबकारी अधिनियम (Excise Act) का एक मामला दर्ज होने के आधार पर गुंडा नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई से असहमति व्यक्त करते हुए नोटिस निरस्त कर दिया और आगे की कार्रवाई समाप्त कर दी। इससे स्पष्ट है कि केवल किसी एक मामले का दर्ज होना अपने आप में जिला बदर जैसी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं माना गया और न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को भी देखा।
इसी प्रकार नथुआखान (Nathuwakhan) निवासी चंदन लोदियाल (Chandan Lodiyal) पुत्र हरेंद्र सिंह (Harendra Singh) को पूर्व में ही किसी अन्य मामले में जिला बदर किया जा चुका है। वर्तमान में उसके विरुद्ध दोबारा चल रही कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नोटिस निरस्त करते हुए कार्रवाई समाप्त कर दी।
सख्ती के साथ विधिसम्मत प्रक्रिया पर भी जोर
जिला प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय लोगों पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक जिले की सीमा से बाहर रखकर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मादक पदार्थ, चोरी, हथियार या जुआ जैसे मामलों के कई अभियोग दर्ज हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन ने कठोर रुख अपनाया है।
दूसरी ओर, पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर महेंद्र के मामले में नोटिस निरस्त करना और पहले से जिला बदर किए जा चुके चंदन लोदियाल के विरुद्ध दोबारा कार्रवाई समाप्त करना यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक कार्रवाई में तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण किया गया। जेल में निरुद्ध तीन व्यक्तियों के मामलों को समाप्त किया जाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
इस कार्रवाई से जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के साथ यह संदेश गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार और विधिसम्मत प्रक्रिया भी आवश्यक रहेगी। आगे इन आदेशों के अनुपालन और जिला बदर किए गए व्यक्तियों की जिले में मौजूदगी पर निगरानी प्रशासन और पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
