भीमताल के होटल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित सौतेले पिता की जमानत खारिज, होटल ले जाने और धमकाने के आरोप

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, नैनीताल, 31 अक्टूबर 2026 (Stepfather accused Raping-Bail Denied)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के भीमताल (Bhimtal) में स्थित एक विद्यालय के छात्रावास में रहकर कक्षा सात में पढ़ने वाली करीब 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार उसके सौतेले पिता अमित बहुगुणा की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोप है कि 26 सितंबर 2026 को आरोपित नाबालिग को विद्यालय से बाहर ले जाकर भीमताल के एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

Stepfather accused Raping-Bail Denied, Neighbor Accused Raping 9-Year Girl Security Guard Accused Of Minor Girl, Shameful-Father Raped 14-year Minor Daughter (Relative Raped Minor Girl-Made an Obscene Video) (Jaspur-65Year-Old Raped 15Year-old Granddaughter) (Haldwani-young man took 16Year-old girl to Hotel (Haridwar-AttemptTo Rape Minor Daughter by Father (Rape of Two 13 year old Minor Girls in Haldwani) (Chamoli-Kaliyugi Father of Nainital Molest Girlअभियोजन ने अदालत में पीड़िता के बयानों, होटल के अभिलेखों, कर्मचारियों के कथनों और मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की उम्र और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपित दो अक्टूबर से जेल में है।

मां को फोन कर रोते हुए बताई घटना

अभियोजन के अनुसार, मामले की शिकायत 30 सितंबर 2026 को पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उनके पहले पति से आठ जुलाई 2013 को बेटी का जन्म हुआ था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 2 वर्ष पूर्व 12 नवंबर 2024 को अमित बहुगुणा से दूसरा विवाह किया। इसके बाद उनके एक पुत्र का भी जन्म हुआ।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता भीमताल के एक विद्यालय में कक्षा सात की छात्रा है और छात्रावास में रहती है। 26 सितंबर को अमित बहुगुणा उसके लिए सामान लेकर विद्यालय पहुंचा। इसके बाद वह बेटी को सामान दिलाने और घुमाने के बहाने बाहर ले गया।

अभियोजन में प्रस्तुत शिकायत के अनुसार, उसी दिन अपराह्न करीब 3:03 बजे पीड़िता बच्ची ने आरोपित के फोन से अपनी मां को अलग जाकर फोन किया। वह रो रही थी। मां ने रोने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि आरोपित उसे भीमताल के होटल कनारा में ले गया था। वहां उसने कमरा लेने का कारण यह बताया कि वह दूर से आया है और नहाने तथा आराम करने के लिए कमरा लिया है।

पीड़िता के कथित बयान के अनुसार, कुछ देर बाद आरोपित ने होटल में जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर गन्दा काम किया। पीड़िता के अनुसार पहले भी घर में और गर्मियों की छुटियों के बाद हास्टल छोड़ने आने के दौरान ट्रेन में भी कलयुगी पिता ने उसके साथ गन्दा काम किया था, और कहा था कि यह बात अपनी मम्मी या किसी को मत बताना। 

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  राष्ट्रीय एकता दिवस पर नैनीताल पुलिस के छह पुलिस कर्मी सम्मानित, राशन विक्रेता के निधन पर फुटबॉल प्रतियोगिता स्थगित, त्योहारों से पहले खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच व सेवानिवृत्ति पर विदाई

शिकायत के बाद धमकाने और दबाव बनाने के भी आरोप

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने बेटी से घटना की जानकारी मिलने के बाद अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन आरोप है कि उसने फोन काट दिया और उसके बाद फोन नहीं उठाया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में आरोपित छात्रावास पहुंचा और पीड़िता को डराया-धमकाया। उस पर यह कहने का आरोप है कि उसने घटना के बारे में बताकर ठीक नहीं किया। साथ ही, आरोपित द्वारा विद्यालय की वार्डन को बार-बार फोन कर पीड़िता से बात कराने का दबाव बनाने की बात भी शिकायत में कही गई है। मां ने अपनी और बेटी की सुरक्षा को लेकर डर जताया था।

अदालत में जमानत का विरोध, आरोपित पक्ष ने बताया झूठा फंसाने का मामला

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब होने और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण रिमांड के समय नहीं कराए जाने सहित अन्य तर्क रखे।

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सुशील कुमार शर्मा और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेन्द्र सिंह ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन ने पीड़िता के बयानों, होटल के आगंतुक रजिस्टर में आरोपित का नाम दर्ज होने, होटल कर्मचारियों के कथनों तथा मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी), नैनीताल सुधीर तोमर ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की आयु, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अमित बहुगुणा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जमानत खारिज होने का अर्थ यह है कि आरोपित को इस स्तर पर रिहाई नहीं मिली है; मामले में आरोपों का अंतिम निर्णय अभी होना है।

पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर  के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं। 

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

Tags (Stepfather accused Raping-Bail Denied) :

Stepfather accused Raping-Bail Denied, Bhimtal POCSO Case, Nainital Court News, Stepfather Rape Allegation, POCSO Bail Rejected, Nainital Special POCSO Court, Bhimtal School Student Case, Uttarakhand Crime News, Amit Bahuguna Bail Plea, Minor Sexual Assault Case, Nainital Latest News, #Bhimtal, #NainitalNews, #UttarakhandNews, #POCSOCase, #CourtNews

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  राष्ट्रीय एकता दिवस पर नैनीताल पुलिस के छह पुलिस कर्मी सम्मानित, राशन विक्रेता के निधन पर फुटबॉल प्रतियोगिता स्थगित, त्योहारों से पहले खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच व सेवानिवृत्ति पर विदाई

Leave a Reply