नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अगस्त 2023 (High ways par Atikraman)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेशों के बाद नैनीताल जनपद में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे काबिज लोगों का जिला प्रशासन की अगुवाई में विभिन्न विभागों की ओर से चिन्हीकरण किया जा रहा है। इससे ऐसे लोग कार्रवाई के भय से आशंकित हैं। ऐसे में नैनीताल की डीएम वंदना सामने आई हैं, और उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। देखें वीडियोः
High ways par Atikraman
डीएम वंदना ने बताया है कि विभिन्न विभागों की ओर से किये गए सर्वेक्षण में नैनीताल जनपद के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 500 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 10 से 15 दिन की अवधि में अपने संबंधित प्रपत्र पेश करने को कहा गया है। डीएम ने बताया कि नोटिस की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित विभागों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा डीएम ने बताया कि कई ऐसे लोग भी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे काबिज हैं, जिनकी भूमि का किसी भी सरकारी विभाग ने अधिग्रहण नहीं किया है, या उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसी कई भूमि संबंधित काश्तकार के नाम पर ‘श्रेणी 1 क’ में दर्ज हैं। डीएम ने साफ किया कि ऐसे लोग अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आएंगे। वह इस संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।











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