नैनीताल: युवती पर दुष्कर्म के मुकदमे को वापस लेने के लिये दबाव बना रहे आरोपित को पुलिस ने जेल भेजा

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नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अप्रैल 2024 (Accused pressurizing Girl sent Jail by Police)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने एक युवती के साथ गाली-गलौच व धमकी देकर मामले को वापस लेने धमकी देने के आरोपित विवेक पांडे पुत्र हरीश पांडे निवासी ग्राम लामाचौड फतेहपुर थाना मुखानी हल्द्वानी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पढ़ें पूर्व समाचार : नैनीताल: युवती से बनाये थे जबरन शारीरिक संबंध, अब दे रहा मुकदमा वापस लेने का दबाव, कोर्ट ने दिये नया मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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Policemen, High Court, Court Order, Encroachment not removed after High Court order, Accused pressurizing Girl sent Jail by Policeउल्लेखनीय है कि आरोपित विवेक पांडे के विरुद्ध 22 अक्टूबर 2022 को थाना भवाली में एक युवती ने थाना भवाली में पर शिकायतकर्ता पीड़ित युवती से डरा-धमका कर शारीरिक संबंध बनाने, उसका मोबाईल, ईमेल व फेसबुक आदि हैक कर विभिन्न मोबाईल नंबरों से उसे व उसके परिवार के सदस्यों को लगातार आधी रात में फोन कर परेशान करने का आरोप लगाया था। जबकि इधर बुधवार को यानी एक दिन पूर्व पीडिता ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर आरोपित विवेक पाण्डे के विरूद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया।

कहा कि वह पुलिस और किसी अदालत से नही डरता (Accused pressurizing Girl sent Jail by Police)

कहा कि आरोपित अभियोग वापस लेने का दबाव बना रहा है। उसने कहा है कि वह पुलिस और किसी अदालत से नही डरता है। इस पर न्यायालय ने पीडिता के आरोपों को गंभीर पाते हुये थाना तल्लीताल को आरोपित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए, 354 डी, 504 व 509 के अंन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये थे। (Accused pressurizing Girl sent Jail by Police)

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तल्लीताल के थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिये जेल भेज दिया है। (Accused pressurizing Girl sent Jail by Police)

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