नवीन समाचार, देहरादून, 11 सितंबर 2026 (10 Decisions of Dhami Cabinet Meeting)। देहरादून (Dehradun) में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड (Uttarakhand) मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय, कारागार प्रशासन, विधिक माप विज्ञान, पर्यटन और औद्योगिक सुविधाओं से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न (MBBS Intern) का मासिक मानदेय न्यूनतम 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति तथा 33 अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के पद सृजित करने सहित कई फैसले लिये हैं।
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने, विधिक माप विज्ञान की लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल करने, जेल प्रशासन के सेवा नियमों में संशोधन और देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़े भूमि प्रबंध को भी स्वीकृति दी गयी।
मेडिकल इंटर्न का मानदेय 25 हजार रुपये करने को मंजूरी
राज्य में वर्तमान में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं। दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता के तहत मंत्रिमंडल ने इन मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाले मासिक मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी है।
वर्तमान में एमबीबीएस इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था। अब इसे बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। इससे राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे एमबीबीएस इंटर्न को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।
खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति
खेल नीति, 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने इस व्यवस्था के तहत खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को भी स्वीकृति दी गयी। खेलकूद विभाग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित किये जाएंगे। इनके स्थान पर लेवल-6 के अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित होंगे।
शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ेगी
मंत्रिमंडल ने नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय (High Court), नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और उत्तराखंड राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किये जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गयी।
बिजली नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। इसके अनुपालन में आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
इसी तरह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 की उपधारा (4) के तहत आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानसभा के पटल पर रखा जाना है। आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है।
कारागार सेवा नियमों में संशोधन को सहमति
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग (Prison Administration and Reform Department) की संरचना में गृह विभाग के कारागार विभाग के सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नया पद सृजित किया गया है। इस पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के उद्देश्य से वर्तमान सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था।
मंत्रिमंडल ने विभागीय एवं कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है।
विधिक माप विज्ञान की लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी सरल
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गयी है।
यह बदलाव भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनुपालन में कमी और विश्वास आधारित नियामकीय व्यवस्था के तहत चलाये जा रहे डीरिग्युलेशन फेज-11 सुधार कार्यक्रम से जुड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा किये गये संबंधित संशोधन को 1 मई 2026 से पूरे देश में लागू किया गया है। इसके तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन किया गया है और भार एवं माप के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य की नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा।
देहरादून-मसूरी रोपवे के लिए भूमि देने की अनुमति
मंत्रिमंडल ने देहरादून के पुरुकुल गांव (Purukul Village) से मसूरी के लाइब्रेरी चौक (Library Chowk) तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से संबंधित भूमि व्यवस्था को भी मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित मसूरी की गढ़वाल सभा को पहले लीज पर दी गयी भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम (Garhwal Mandal Vikas Nigam) की पार्किंग के लिए खरीदी गयी भूमि में से लीज पर देने की अनुमति मंत्रिमंडल ने प्रदान की है।
हरिद्वार में ईएसआई चिकित्सालय के लिए 15 एकड़ भूमि
मंत्रिमंडल ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation-ESIC) के हरिद्वार स्थित चिकित्सालय के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित भूमि का उपयोग कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा।
इन फैसलों में स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न के मानदेय में वृद्धि से लेकर खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर, न्यायिक कार्य से जुड़े शासकीय अधिवक्ताओं की फीस, नियामकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण और रोपवे व ईएसआई जैसी आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूमि व्यवस्था तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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