ऊर्जा निगमों में कथित अनियमितताओं पर छह सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून 2026 (Uttarakhand High Court News 18 June)। नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के तीन प्रमुख ऊर्जा निगमों पिटकुल (PITCUL), यूजेवीएनएल (UJVNL) और यूपीसीएल (UPCL) में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, निविदा प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और अवैध नियुक्तियों के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार छह सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। देहरादून (Dehradun) निवासी आशीष सैनी (Ashish Saini) ने याचिका में आरोप लगाया था कि विशेष रूप से पिटकुल में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और इस संबंध में ऊर्जा सचिव को 12 मई 2026 को प्रतिवेदन दिया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सुनवाई के दौरान निगम की ओर से कहा गया कि शिकायत के समर्थन में अपेक्षित शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से एक सप्ताह में शपथपत्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद न्यायालय ने कहा कि शपथपत्र प्राप्त होने और प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर सरकार को विधिसम्मत निर्णय लेना होगा।
राशन कार्ड अनियमितता मामले में जिला पूर्ति अधिकारी की तैनाती पर रोक
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राशन कार्ड वितरण में कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़े मामले में हरिद्वार (Haridwar) के जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) की दोबारा हरिद्वार में तैनाती पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने हरिद्वार निवासी राम लाल (Ram Lal) की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने 5 फरवरी 2026 के संबद्धता आदेश और उसके बाद जारी स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी है।
मामले के अनुसार मुकेश कुमार पर अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya Ration Card) जारी करने में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे। वर्ष 2023 में गढ़वाल मंडल (Garhwal Division) के उप आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (Food and Civil Supplies) की जांच रिपोर्ट में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गयी थी। न्यायालय ने राज्य सरकार से प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में होगी।
रुद्रपुर की बहुमूल्य नजूल भूमि मामले में रोक जारी
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) के रुद्रपुर (Rudrapur) स्थित बहुमूल्य सरकारी नजूल भूमि (Nazul Land) के कथित अवैध हस्तांतरण और फ्रीहोल्ड किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पूर्व में लगायी गयी रोक को जारी रखते हुए याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
हल्द्वानी सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण मामले में जुलाई तक राहत
नैनीताल (Nainital)। उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी नगर (Haldwani City) में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए निजी संपत्तियों को हटाने संबंधी अनेक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में होगी।
याचिकाकर्ताओं, जिनमें ओके होटल (OK Hotel), होटल हैप्पी होम (Hotel Happy Home) सहित अन्य व्यवसायी शामिल हैं, का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय दिए बिना संपत्तियां हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरी ओर नगर निगम और प्रशासन का कहना है कि केवल सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया है।
पेंशन से काटी गयी धनराशि आठ सप्ताह में लौटाने के निर्देश
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GB Pant University of Agriculture and Technology), पंतनगर (Pantnagar) के सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन से की गयी कटौती के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Pankaj Purohit) की खंडपीठ ने मुख्य कोषाधिकारी ऊधम सिंह नगर तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से काटी गयी धनराशि का भुगतान आठ सप्ताह के भीतर किया जाए। न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया।
नानकमत्ता डेरा प्रमुख हत्याकांड के आरोपित को नहीं मिली जमानत
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता (Nanakmatta) डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह (Baba Tarsem Singh) हत्याकांड के आरोपित दिलबाग सिंह (Dilbag Singh) की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी (Ravindra Maithani) की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। बाबा तरसेम सिंह की हत्या का मामला प्रदेश के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल है और इसकी सुनवाई पर लंबे समय से जनसामान्य की नजर बनी हुई है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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