नैनीताल :10 प्रतिष्ठानों पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड, गुंडा छह माह के लिए जिला बदर व एक थाना क्षेत्र के छह गांवों में गांजे की संदिग्ध वाणिज्यिक खेती और नशे के कारोबार की SSP से जांच की मांग

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खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 10 प्रतिष्ठानों पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 अक्टूबर 2026 (Nainital Adminstrative Action News)। नैनीताल जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने 10 प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अधोमानक दूध की बिक्री, कालातीत खाद्य सामग्री के उपयोग और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री सहित विभिन्न अनियमितताओं पर यह कार्रवाई की गयी है।

Nainital Adminstrative Action Newsप्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने मामलों की सुनवाई के बाद अर्थदंड के आदेश जारी किये।

भीमताल के बोहराकोट स्थित होटल सीक्लूड (Hotel Seclude) पर रसोई में गंदगी मिलने, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री अलग-अलग नहीं रखने तथा कालातीत मसालों एवं अन्य सामग्री का उपयोग करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। कैंची धाम क्षेत्र के चूल्हा द किचन (Chulha The Kitchen) पर कालातीत खाद्य सामग्री के उपयोग और जललियाकोट-आंवलाकोट, कोटाबाग क्षेत्र के दूध विक्रेता नीरज जीना पर अधोमानक दूध की बिक्री के मामले में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसी प्रकार हल्द्वानी स्थित द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट (The Nines Hotel and Restaurant) और मल्लीताल के बड़ा बाजार स्थित गुलाटी गिफ्ट हाउस (Gulati Gift House) पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट पर कालातीत खाद्य सामग्री के उपयोग, जबकि गुलाटी गिफ्ट हाउस पर विभाग को मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार करने और कालातीत खाद्य सामग्री रखने के मामले में कार्रवाई हुई है।

हल्द्वानी के रैकॉन कैफे (Raicon Cafe), प्रेम टॉकीज के निकट स्थित कुमाऊं झटका चिकन शॉप (Kumaon Jhatka Chicken Shop), मल्लीताल के शिवा रेस्टोरेंट (Shiva Restaurant) और हल्द्वानी के चौसला निवासी दूध विक्रेता साबिर पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इन मामलों में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री से व्यंजन तैयार करने और बेचने, चिकन एवं मटन की बिक्री में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन तथा अधोमानक गाय के दूध का संग्रहण और बिक्री करने जैसी अनियमितताएं सामने आयीं।

वहीं हल्द्वानी के छड़ायल चौराहे स्थित आरजे बेकर्स (RJ Bakers) पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत समीर खान छह माह के लिए जिला बदर

नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था बनाये रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने काठगोदाम निवासी समीर खान को छह माह के लिए जिला बदर किया है। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970) के अंतर्गत की गयी कार्रवाई के तहत उन्हें निर्धारित अवधि तक नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिये गये हैं।

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 13820891प्राप्त जानकारी के अनुसार समीर खान पुत्र शाहिद खान, निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, काठगोदाम के विरुद्ध काठगोदाम कोतवाली में पांच अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस के अनुसार इनमें वर्ष 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 401 के अंतर्गत एक अभियोग, वर्ष 2022 में चोरी और चोरी की संपत्ति रखने से संबंधित धाराओं 379 और 411 के अंतर्गत दो अभियोग, वर्ष 2025 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act—NDPS Act) की धाराओं 8 और 21 के अंतर्गत एक अभियोग तथा भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita—BNS) की धाराओं 305(ए) और 317 के अंतर्गत एक अभियोग शामिल है।

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पुलिस के अनुसार जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गयी। काठगोदाम के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मल्ला काठगोदाम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समीर खान को जनपद की सीमा से बाहर किया।

भीमताल क्षेत्र के छह गांवों में गांजे की संदिग्ध वाणिज्यिक खेती और नशे के कारोबार की जांच की मांग

c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 1151811082नैनीताल जनपद के भीमताल थाना क्षेत्र के सलड़ी, घाटीगाड़, खैरोला पांडे, खैरोला पंत, खड़की और चनौतिया गांवों में गांजे की संदिग्ध वाणिज्यिक खेती, बिक्री और वितरण की जांच कराने की मांग उठी है। इस संबंध में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी को संबोधित एक गोपनीय शिकायत में संबंधित गांवों और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण एवं सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ बाहरी लोग इन क्षेत्रों में आकर भांग के पौधों से गांजा और चरस तैयार कर ले जाते हैं तथा इसके बदले स्थानीय लोगों को स्मैक उपलब्ध कराते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमनाम शिकायतकर्ता ने पत्र में कहा है कि सलड़ी और घाटीगाड़ सहित आसपास का क्षेत्र विस्तृत है। यहां गांजे की संदिग्ध खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है। शिकायत में आशंका जतायी गयी है कि इस प्रकार की गतिविधियों से विशेष रूप से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ सकती है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन से किसी एक स्थान तक जांच सीमित न रखने, बल्कि सभी छह संदर्भित गांवों और आसपास के क्षेत्रों में गोपनीय जांच कराने का अनुरोध किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि अवैध गतिविधियों की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए।

पारंपरिक उपयोग और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग में अंतर

उल्लेखनीय है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भांग के बीजों को पीसकर मसाले के रूप में और चटनी बनाने में इस्तेमाल करने की परंपरा रही है। सर्दियों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसके तने से रस्सियां बनाने में भी उपयोग लिया जाता रहा है।

हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि भांग के पारंपरिक उपयोग की आड़ में कुछ लोग कथित रूप से इसके पौधों से नशीले पदार्थ तैयार करने और उनका अवैध कारोबार करने में लगे हैं। शिकायत में इन गतिविधियों पर रोक लगाने तथा क्षेत्र में नशे के प्रसार की आशंकाओं की जांच करने की मांग की गयी है।

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