हल्द्वानी : शराब के पव्वे पर 5 रुपये अतिरिक्त वसूलना पड़ा महंगा, आबकारी विभाग ने ठेकेदार पर ठोका 1 लाख का जुर्माना

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 10 मई 2026 (Haldwani-Action on Overrating Liquor)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) अंतर्गत हल्द्वानी (Haldwani) में मदिरा के शौकीनों की जेब पर डाका डालना एक शराब ठेकेदार को अत्यंत भारी पड़ गया है। कालाढूंगी मार्ग (Kaladhungi Road) स्थित देशी शराब की दुकान पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से मात्र 5 रुपये अधिक वसूलने के प्रकरण में आबकारी विभाग (Excise Department) ने कठोर दंडात्मक कार्यवाही की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्यवाही में दुकान संचालक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड (Penalty) अधिरोपित किया गया है।

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(Haldwani-Action on Overrating Liquor)हल्द्वानी में शराब की ओवररेटिंग: ठेकेदार पर लगा एक लाख का जुर्माना |  Dailyhuntप्राप्त जानकारी के अनुसार, कालाढूंगी रोड स्थित इस देशी मदिरा की दुकान पर ग्राहकों से प्रति पव्वा 5 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे थे। उदाहरण के लिए, जिस पव्वे की निर्धारित कीमत 85 रुपये थी, उसे 90 रुपये में विक्रय किया जा रहा था और 95 रुपये मूल्य वाली शराब को 100 रुपये में बेचा जा रहा था। इस अवैध वसूली का वीडियो (Video) सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रसारित (Viral) होने के बाद विभाग हरकत में आया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर औचक निरीक्षण

मदिरा की बोतलों पर ‘ओवर रेटिंग’ (Over Rating) की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी (District Magistrate – DM) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने आबकारी विभाग को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने संबंधित दुकान का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर, विक्रय अभिलेखों और मूल्य सूची का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया।

जांच में पुष्टि के बाद एक लाख का दंड

विभागीय जांच में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि विक्रेता द्वारा तय कीमतों का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं से अधिक धनराशि ली जा रही थी। आबकारी नियमों के विरुद्ध इस कृत्य को गंभीर मानते हुए विभाग ने ठेकेदार पर 1,00,000 (एक लाख) रुपये का भारी जुर्माना लगा दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में पुनः ऐसी अनियमितता पाई गई, तो दुकान का अनुज्ञप्ति (License) निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।

उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की अपील

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में किसी भी शराब की दुकान पर निर्धारित मूल्य से एक रुपया भी अधिक लेना वैधानिक अपराध है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बोतल पर अंकित मूल्य ही चुकाएं और यदि कोई विक्रेता अधिक धनराशि की मांग करता है, तो तत्काल साक्ष्यों के साथ आबकारी कार्यालय या टोल-फ्री नंबर पर इसकी शिकायत (Complaint) दर्ज कराएं।

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क्या शराब की दुकानों पर होने वाली इस तरह की ‘ओवर रेटिंग’ को रोकने के लिए केवल जुर्माना पर्याप्त है, या डिजिटल भुगतान (UPI) को अनिवार्य करना इसका स्थाई समाधान हो सकता है? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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