नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जून 2026 (Case Registered on Muharram Organizers)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में मोहर्रम (Muharram) जुलूस के दौरान निर्धारित शर्तों और समय सीमा के उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस ने जुलूस आयोजकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है। प्रशासन का कहना है कि तय समय से अधिक देर तक जुलूस निकालने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई तथा स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। यह कार्रवाई सार्वजनिक आयोजनों में नियमों के पालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहर्रम जुलूस के आयोजन से पूर्व पुलिस और प्रशासन ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की थी। बैठक में जुलूस को रात्रि 9 बजे तक समाप्त करने की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गयी थी। साथ ही यातायात और कानून व्यवस्था को प्रभावित न करने के निर्देश भी दिए गये थे। आरोप है कि इसके बावजूद आयोजकों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और जुलूस देर रात्रि तक जारी रखा।
देर रात तक जुलूस से प्रभावित हुई यातायात व्यवस्था
पुलिस के अनुसार निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन के कारण नगर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही, जिससे स्थानीय लोगों के साथ नगर भ्रमण के लिए आये पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन नगर में यातायात अवरोध का प्रभाव व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन व्यवस्था पर भी पड़ता है।
निर्देशों की अनदेखी पर दर्ज हुआ अभियोग
पुलिस का कहना है कि जुलूस के लिए निर्धारित निर्देशों की केवल अनदेखी ही नहीं की गयी, बल्कि उनका विरोध भी किया गया। इस संबंध में मल्लीताल कोतवाली (Mallital Kotwali) में प्राथमिकी संख्या 23/26 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 126(2), 223, 285 एवं 3(5) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच की जा रही है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी का स्पष्ट संदेश, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा (Prahlad Narayan Meena) ने स्पष्ट किया है कि नैनीताल जिला मुख्यालय होने के साथ प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन नगर भी है। यहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक आयोजनों के लिए निर्धारित नियमों का पालन सभी को करना होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई भविष्य में आयोजित होने वाले धार्मिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश मानी जा रही है कि प्रशासनिक निर्देशों और निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
