हाईकोर्ट का अहम फैसला, छात्रसंघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा बरकरार
नवीन समाचार, नैनीताल, 25 सितंबर (Nainital High Court News 27 Sept 2026)। नैनीताल। उच्च न्यायालय (High Court) ने राज्य सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनावों (Students’ Union Elections) में लागू किये गये 50 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को वैध ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी (Justice Ravindra Maithani) की एकलपीठ ने रामनगर और हल्द्वानी के कॉलेजों के छात्र भरत केशवानी, मानस आर्य सहित अन्य उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सरकार के पास छात्रसंघ चुनाव में आरक्षण तय करने का अधिकार नहीं है और संबंधित शासनादेश (Government Order) को निरस्त किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर (Advocate General S.N. Babulkar) ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार को संविधान से आरक्षण तय करने की शक्ति प्राप्त है और इसलिए याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं।
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार के शासनादेश को सही माना और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। फैसले के बाद राज्य में छात्रसंघ चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर आयोजित किये जाएंगे।
सहायक आबकारी आयुक्त पद पर पदोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगायी अंतरिम रोक
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग (Excise Department) में वरिष्ठता सूची को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक आबकारी आयुक्त (Assistant Excise Commissioner) पद पर की जाने वाली पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Justice Pankaj Purohit) की एकलपीठ ने मामले में राज्य सरकार सहित संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को दो माह में निर्णय लेने के निर्देश दिए
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने टिहरी गढ़वाल जनपद के जनता जूनियर हाई स्कूल ज्यूंदाणा, विकासखंड भिलंगना के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में शामिल किए जाने से संबंधित प्रतिवेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया। अदालत ने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 16 अप्रैल 2021 को दिए गये और 24 अप्रैल 2021 को प्रबंध समिति द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए।
अदालत ने निर्णय लेते समय याचिकाकर्ताओं की 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व की नियुक्ति के तथ्य को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं।
वन भूमि से ग्रामीणों को हटाने के मामले में याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश
नैनीताल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Chief Justice Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने हल्द्वानी के लाखान मंडी क्षेत्र में वन भूमि से ग्रामीणों को हटाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) पर सुनवाई की।
ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर गुहार लगायी थी कि वन विभाग उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए वर्षों पुरानी रिहाइश से बेदखल कर रहा है। याचिका में पूर्व में अदालत द्वारा दिए गये उस आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें ग्रामीणों को हटाने से पहले वनाधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के तहत अन्यत्र विस्थापित या समायोजित करने की बात कही गयी थी।
मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।


















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